बागेश्वर में डीएम ने वाहन पास के लिए अधिकारी किये नामित, पढे किन 2 को मिल सकता है पास
बागेश्वर । जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने अवगत कराया हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत जारी पूर्व आदेश में उल्लिखित किया गया हैं कि कोर्इ भी सार्वजनिक सेवायान को संचालन की अनुमति नहीं दी जाती हैं जिसमें टैक्सी, ऑटो, रिक्शा इत्यादि भी सम्मिलित होंगे। इस प्रतिबंध से अस्पताल, आवश्यक वस्तु एवं सेवायें प्रदान करने वाले बाहय संस्थायें अवमुक्त रहेंगे। उन्होंने बताया कि उपरोक्त आदेश के उपरान्त संज्ञान में आ रहा हैं कि इनके आवागमन में काफी परेशानी उत्पन्न हो रही हैं जिस कारण आपातकालीन एवं आवश्यक सेवाओं की वस्तुओं की आपूर्ति में जपनद को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वस्तु जैसे दूध, सब्जी, फल, ग्रौसरी/किराना का सामान अण्डा, पशु चारा, आदि की दुकानों में आपूर्ति से संबंधित वाहनों तथा आपातकालीन सेवा में आने वाले वाहनों के संचालन के लिए उपमण्डल अंतर्गत संबंधित उपजिलाधिकारियों को वाहन पास जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया गया हैं। संपूर्ण जनपद अंतर्गत परिवहन के लिए पास जारी करने हेतु अपर जिलाधिकारी,बागेश्वर को अधिकृत किया गया हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया हैं कि वाहन पास संबंधित व्यक्ति/वाहन के संबंध में संपूर्ण जॉच उपरान्त जारी जाना सुनिश्चित करें। और कहा कि जिन्हें पास प्रदत्त हो या गन्तव्य तक जाने की अनुमति दी जाय कि अनिवार्य रूप से चैकिंग कर ली जाय। उन्होंने कहा कि जारी आदेश का कडार्इ से पालन सुनिश्चित किया जाय।