June 17, 2024

बागेश्वर के इन असंगठित ग्राम पंचायतों में होंगे प्रतिष्ठित व्यक्ति नामित, जाने कहा 2

बागेश्वर। उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम संशोधन के तहत असंगठित ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को चुनाव होने तक गांव सदस्य पद पर नामित किया जाएगा। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जहां ग्राम पंचायत के गठन के लिए दो तिहाई सदस्य नहीं चुने गए हैं और राय निर्वाचन आयोग के अनुसार आपातकालीन परिस्थितियों के चलते चुनाव कराना संभव न हो सके, वहां संबंधित ग्राम पंचायत के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को चुनाव होने तक राय सरकार या उससे प्राधिकृत कोई भी अधिकारी सदस्य ग्राम पंचायत पद पर नामित कर सकता है। उन्होंने खंड विकास अधिकारी गरुड़ को कोटुली, ढोलगांव, भतडिय़ा, थापलबजवाड़ और वीडियो कपकोट को माजखेत, वड्यूड़ा, में ग्राम पंचायत सदस्य पद पर नामित करने के लिए सूची तत्काल जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।