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October 16, 2026

बागेश्वर में हत्यारोपी युवक को 10 साल का कठोर कारावास

बागेश्वर। अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा ने हत्या के आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार का अर्थदंड की भी सजा सुनाई है।
घटनाक्रम के अनुसार 30 अप्रैल को रीमा पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत ठाड़ाइजर में वीरेंद्र को उसी के घर के पास उसी गांव के अनिल कुमार पुत्र शंकर राम धक्का देकर दीवार पर पटक दिया। इस घटना में उसके सिर में गहरी चोट लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को मृतक की पत्नी कमला देवी ने अपने घर की छत से अपने आंखों से देखा। इसके बाद कमला ने घटना की रिपोर्ट रीमा चौकी में लिखाई। इसके बाद मामला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक की पत्नी समेत कुल सात गवाह परीक्षित कराए। न्यायालय द्वारा गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। उसे आईपीसी की धारा 304 में दंडित करते हुए दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता जीबी उपाध्याय, सहायक अधिवक्ता चंचल पपोला ने की।

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