वकीलों के लिये खुशखबरी:नए वकीलों को मिलेगा 3साल तक निर्धारित भत्ता
ऋषिकेश। वकालत की पढ़ाई करने के बाद कचहरी में प्रेक्टिस करने वाले नए वकील को बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड तीन साल तक निर्धारित भत्ता देगी। यही नहीं किसी भी वकील के असामयिक निधन पर आश्रितों को 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। गुरुवार को बार एसोसिएशन ऋषिकेश के वार्षिक चुनाव में निगरानी के लिए पहुंचे बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन मनमोहन लांबा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश के 21 राज्यों में बार काउंसिल भवन है, जो काउंसिल के अपने नहीं है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें बार काउंसिल का भवन खुद का होगा। चेयरमैन ने बताया कि गोलापार हल्द्वानी में बार काउंसिल भवन के लिए करीब 2 करोड़ 80 लाख की भूमि खरीदी है। काउंसिल के नए भवन के निर्माण की नींव जनवरी में रखी जाएगी, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन के मुताबिक नया बार काउंसिल भवन पांच मंजिला होगा, इसमें वकीलों के चेंबर से लेकर ठहरने की फाइव स्टार व्यवस्था रहेगी। बताया कि उत्तरप्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बनने के बाद वर्ष 2004 में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड में 5400 वकील पंजीकृत थे, इनकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 22 हजार हो गई है। लांबा ने बताया कि अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1974 के तहत वकील की मृत्यु होने पर आश्रित को 15 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है। 10 हजार एकमुश्त देने वाले वकील का तीन लाख का बीमा और 45 साल प्रेक्टिस करने वाले वकील को मासिक पेंशन दी जाएगी। बशर्ते वकील को अपना लाइसेंस सरेंडर करना होगा।