पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को 21 साल का कठोर कारावास और 10 हजार का अर्थदंड
अल्मोड़ा । पॉक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) श्रीकान्त पांडेय द्वारा अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र चन्दन राम निवासी ग्राम देवड़ा पोस्ट नारायण देवल जनपद अल्मोड़ा को धारा 363 के तहत 03 वर्ष का कारावास व हजार रूपये का अर्थदंड तथा धारा 376(3) एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 21 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता के पिता द्वारा 24-06-2022 को लमगड़ा थाना में तहरीर दी थी कि उसकी नाबालिग पुत्री जंगल से लकड़ी लेने गई थी जो घर वापस नहीं आई और खोजबीन करने पर भी पता नहीं चल रहा है। तहरीर के आधार पर थाना लमगड़ा में गुमशुदगी दर्ज़ की गई। पुलिस की जांच में 28 जून को पीड़िता अभियुक्त के कब्जे से बरामद की गई। पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। मामले में विवेचनाधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले का विचारण विशेष न्यायालय (पॉक्सो) में चला। अभियोजन की ओर से मामले में 11 गवाहों को परीक्षित कराया गया। अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शेखर चन्द्र नैनवाल द्वारा मामले में सबल पैरवी की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। न्यायाधीश द्वारा पत्रावली में मौजूद दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर अभियुक्त पंकज कुमार को धारा 363 के तहत 03 वर्ष का कारावास व हजार रूपये का अर्थदंड तथा धारा 376(3) एवं धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 21 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया है।