जिला पंचायतों के चुनाव का कार्यक्रम बताए सरकार: हाईकोर्ट, जाने क्या नियम?
हल्द्वानी। । हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 14 दिनों के भीतर जिला पंचायतों के चुनाव का कार्यक्रम बताने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार से जिला पंचायतों में चुनाव कराने का कार्यक्रम शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करने के लिए कहा। मामले के अनुसार, ऊधमसिंह नगर के निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य सुमन सिंह की ओर से सरकार के इस आदेश को याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि चुनाव नहीं होने तक जिला पंचायतों में निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में ऊधमसिंह नगर जिला पंचायत में भी निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त किया गया है। याचिका में कहा है कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में 2010 में सहमति पत्र देकर कहा था कि प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासकों की तैनाती नहीं की जाएगी। लेकिन अब राज्य सरकार चुनाव कराने के बजाय निवर्तमान अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त कर रही है। याचिका में इसे संविधान और पंचायतीराज अधिनियम के विरुद्ध बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि संविधान और पंचायतीराज अधिनियम के मुताबिक राज्य सरकार को जिला पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के छह माह पहले चुनाव कार्यक्रम घोषित कर देना चाहिए था, जो अभी तक नहीं किया गया। याचिका में कहा कि राज्य सरकार प्रशासक नियुक्त करने के बजाय जिला पंचायतों के चुनाव कराए।