September 8, 2024

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित

अल्मोड़ा, ( आखरीआंख )  राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (हरिद्वार को छोडकर) शेष अन्य जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया है। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) नितिन सिंह भदौरिया ने समय सारणी के अनुसार अवगत कराया है कि क्षेत्र पंचायतवार नोडल अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी।
 जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 16 से 18 अप्रैल तक ग्राम पंचायतवार विस्तृत पुनरीक्षण हेतु संगणक, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। 20 से 22 अप्रैल तक कार्य क्षेत्र आवंटन करने के साथ प्रशिक्षण और गणनाध्सर्वेक्षण से संबंधित आवश्यक लेखन सामग्री  उपलब्ध करायी जायेगी। 23 अप्रैल से 12 मई तक संगणक द्वारा घर-घर जाकर गणनाध्सर्वेक्षण किया जायेगा। 13 मई से 16 मई तक प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपियां तैयार का समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा है कि 17 व 18 मई को प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपियां पंचास्थानि चुनावालय में जमा की जायेंगी तथा 20 मई से 16 जून तक प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की डाटा इंट्री कराई जायेगी। 17 एवं 18 जून को प्रारूप निर्चाचक नामावलियों की प्रतियां नोडल अधिकारी एंव सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा मतदान केन्द्रवार जन-सामान्य के निरीक्षणार्थ उपलब्ध कराया जायेगा और 19 को निर्वाचक नामावली के आलेख्य का प्रकाशन होगा साथ ही 20 से 26 जून तक दावे, आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी।
 जिला निर्वाचन अधिकारी कि 27 जून से 1 जुलाई तक प्राप्त दावा एवं आपत्तियों की जांच एवं  निस्तारण की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। 2 व 3 जुलाई को पूरक सूची की पाण्डुलिपियां तैयार करने के बाद 4 व 5 जुलाई को पूरक सूची की पाण्डुलिपिया पंचास्थानि चुनावालय को उपलब्ध करायीे जायेंगी। 6 से 10 जुलाई तक पूरक सूचियों की डाटा इन्ट्री एवं फोटो स्टेट प्रतियां तैयार कर मूल सूची के साथ संलग्न की जायेंगी। 11 जुलाई को तैयार निर्वाचक नामावली को नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त कराने के बाद 12 जुलाई को निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिये अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) ने कहा है कि दावे तथा आपत्तियों पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्व विनिश्चय की तारीख से तीन दिन की अवधि के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी। उन्होंने कहा है कि निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की संदर्भ तिथि 1 जनवरी 2019 निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा है कि 01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्ति निर्धारित तिथियों में अपना नाम जोड़ने व अन्य आवश्यक ओैपचारिकताएं पूरी कर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं।