October 23, 2024

बिग ब्रेकिंग:: टिहरी में पुलिस नहीं कर रही डब्बल हेलमेट का प्रयोग 

नई टिहरी। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 के बाद परिवहन एक्ट में दुपहिया वाहन में दोनों सवारियों को हेलमेट पहनना जरूरी है। यदि एक ने भी हेलमेट नहीं पहना है, तो उसे ऐक्ट के तहत एक हजार रूपये का जुर्माना भरना होगा। एक सितंबर, 2019 से यह ऐक्ट लागू हो गया है। लेकिन टिहरी पुलिस अभी भी डबल हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रही है। जबकि जनता पर पुलिस का डबल हेलमेट पहनने का भारी दबाव बना हुआ है। नये परिवहन एक्ट का अनुपालन करवाना परिवहन विभाग के साथ पुलिस को भी करवाना है। 1 सितंबर 19 से लागू एक्ट के बाद भले ही एक्ट की कपाउंडिंग का मामला राय सरकार के दर पर अटका है और अभी चालान पुरानी दरों पर हो रहे हैं। लेकिन टिहरी में ऐक्ट का पालन करवाने वाली पुलिस ही लापरवाह दिख रही है। पुलिस ने भी डबल हेलमेट का प्रयोग शुरू नहीं किया है। जबकि बगैर हेलमेट पर एक हजार का जुर्माना नये ऐक्ट के तहत भरना है। पुरानी दरों के हिसाब से 100 रूपये जुर्माना चुकाना है। कानून का अनुपालन करवाने वाली पुलिस ही कानून का डर किनारे कर डबल हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रही है। जिससे आम जनमानस के मन में यह बात है कि क्या कानून का पालन सिर्फ आम आदमी के हिस्से में ही है। परिवहन निरीक्षक विकास सिंह का कहना है डबल हेलमेट जरूरी है। इस पर जुर्माना ही तय है।