बागेश्वर में एक जगह जमा न हो सकेंगे 5 आदमी: डीएम , पढ़े क्या 2 रहेंगे प्रतिबंधित
बागेश्वर । जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने अवगत कराया हैं कि भारत सहित विश्वभर में महामारी का पर्याय बने (COVID 19) संक्रमण की रोकथाम के लिए सामाजिक दूरी एवं पृथक्कीकरण के उपयोग को लागू किया जाना अपरिहार्य हो गया हैं। जैसा कि uttarakhand Epidemic Diseases,covid-19 Regulations,2020 Epidemic Diseases Act 1897 के प्रभावी होने के फलस्वरूप कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण की दृष्टिगत उत्तराखंड शासन, देहरादून द्वारा आदेश दिनांक 22 मार्च, 2020 के माध्यम से दिनांक 22 मार्च, 2020 के रात्रि 09.00 बजे से दिनांक 31 मार्च, 2020 की रात्रि 11.59 बजे तक के लिए लॉक-डाउन की अधिसूचना जारी कर दी गयी हैं। उक्त अधिसूचना के क्रम में जिलााधिकारी रंजना राजगुरू ने दण्ड संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद बागेश्वर में निम्नलिखित प्रतिबंध अधिरोपित किये गयें हैं जिसमें सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का आवगमन जैसे बस एवं ऑटो रिक्शा इन्यादि प्रतिबंधित रहेंगे। इस प्रतिबंध से अस्पताल, आवश्यक वस्तु एवं सेवायें प्रदान करने वाली संस्थायें एवं प्रतिष्ठान व सचिवालय में आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन अवमुक्त रहेंगे। एयरपोर्ट से आने-जाने हेतु वाहनों को आवश्यक दस्तावेज दिखाने पर छूट होगी। उक्त अवधि में सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, रेस्टोंरेट, कार्यालय, उद्योग, कार्यशालाा, कारखाने तथा गोदाम इत्यादि बंद रहेंगे। सभी स्थानीय/विदेशी प्रवासी उक्त अवधि के लिए अपने घरों पर ही प्रवास करेंगे। केवल मूलभूत सुविधाओं के लिए सामाजिक दूरी के मानको का पालन करते हुए घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आवश्यक सेवाए प्रदान करने वाले संस्थाओं पर उपरोक्त प्रतिबंधों में शिथिलता रहेगी, जिसमें कार्यालय जिला मजिस्टे्रट, अपर जिला मजिस्टे्रट, नगर मजिस्टे्रट, समस्त उप जिला मजिस्टे्रट तथा समस्त तहसील, पुलिस, चिकित्सा एवं स्वास्थ सेवाएं, शहरी स्थानीय निकाय, अग्निशमन, विद्युत, पेयजल व नगर निगम, बैंक/ए.टी.एम, कोषागार(केवल अतिआवश्यकीय शासकीय बिलों/सेवाओं हेतु) प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया तथा वितरण से संबंधित वाहन, टेलीफोन एवं इंटरनेट सर्विस प्रदाय संस्थायें, डाक सेवायें, आवश्यक सेवाओं की सप्लार्इ चेन तथा परिवहन सेवायें, र्इ-कॉमर्स, सभी आवश्यक वस्तुओं की र्इ-कॉमर्स आधारित आपूर्ति जिसमें भोजन, दवार्इयां एवं चिकित्सा उपकरण सामग्री शामिल हैं। खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, बे्रड़, फल, सब्जी, मीट, मछली तथा पशुओं का चारा इसके परिवहन से संबंधित गतिविधियों एवं भण्डारण। चिकित्सालय, दवार्इयों की दुकानें औषधी एवं फॉर्मासूटिकल्स, बिनिर्माण तथा उनके परिवहन से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस, तेल एंजेसिया से संबंधित गोदाम व उसके परिवहन से संबंधित गतिविधियां। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उक्त आदेश से छूट प्रदान होगी वह पूर्व की अपने दायित्वों का निवर्हन करते रहेंगे। तथा किसी भी स्थान पर 05 व्यक्तियों से अधिक का समूह एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा। ऐसे सभी निजी प्रतििष्ठान जो कोविड-19 के प्रसार को रोकन में सहायक हैं ऐसे प्रतिष्ठान भी खुले रहेगे। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का संदेह हो कि कोर्इ प्रतिष्ठान आवश्यक प्रतिष्ठान के अंतर्गत शामिल हैं या नही का भी विनिश्चय करने के लिए जिला मजिस्टे्रट समुचित प्राधिकारी होगे। उपरोक्त सभी निर्देशों के प्रवर्तन हेतु पुलिस अधीक्षक, अपर जिला मजिस्टे्ररट, उप जिला मजिस्टे्रट, तहसीलदार तथा शहरी क्षेत्र के नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारी सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत होगे तथा स्थानीय पुलिस उपरोक्त अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे। उपरोक्त निर्देशों का उल्लघंन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 की अधीन दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होगा।