कपकोट नगर पंचायत क्षेत्र में 1 माह तक धारा 144 लागू
बागेश्वर { आखरी आँख समाचार } उपजिलाधिकारी/रिर्टनिंग आफिसर कपकोट नरेन्द्र ंिसंह भण्डारी ने बताया कि स्थानीय नागर निकाय निर्वाचन को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु नगर पंचायत क्षेत्र कपकोट में धारा 144 लागू कर दी गर्इ है। जो 20 अक्टुबर 2018 से 20 नवम्बर 2018 तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने धारा 144 के सम्बन्ध में बताया कि राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों एवं अन्य अभ्यर्थियों के द्वारा अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रचार-प्रसार के दौरान शांति भंग होने की आशंका बनी रहती है ऐसी स्थिति में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा नगर क्षेत्र के सभी समुदायों में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाये रखने हेतु आसामाजिक तत्वों पर निरोधारत्मक कार्यवाही की जायेगी। तथा नगर क्षेत्र के किसी सार्वजनिक स्थान/मोटर मार्ग्ा एवं सम्पर्क मार्ग पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होगें। यह प्रतिबंध सार्वजनिक यातायत स्थानों जैसे बस स्टेशन, धार्मिक स्थल, सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों,विद्यालयों, धार्मिक पर्वो पर एवं शादी/विवाह, मृत्यु आदि सामाजिक अवसरो पर होने वाले परम्परागत आयोजनों व राजकीय कार्यो पर लगे कार्मिको पर यह लागू नही होगा। कोर्इ भी राजनैतिक दल, व्यक्ति, वर्ग समुदाय या संस्था आदि लिखित अनुमति के बिना किसी प्रकार की कोर्इ बैठक, सार्वजनिक जनसभा नही करेगें और न ही कोर्इ जलूस निकालेगा। अपने पद के कर्तव्यों की सेवा में राजकीय कर्मचारी एवं सिख धर्म के अनुयार्इयों जिनके लिए तलवार, कृपाण आदि धारण करना धार्मिक महत्व है को छोडकर कोर्इ भी व्यक्ति घातक हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, भाला, वरछा, डंडा, तथा हरत प्रयोगशास्त्र जिसको किसी अपराध करने में प्रयोग किया जा सकता है को लेकर नगर की सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नही जायेगा। कोर्इ भी व्यक्ति र्इट, पत्थर, सोडावाटर की बोतले तथा अन्य किसी विस्फोटक पदार्थ जिससे किसी व्यक्ति को चोट/क्षति पहुॅचने या पहुचाये जाने की संभावना हो को नगर क्षेत्रान्तर्गत किसी भी स्थान पर एकत्रित नही करेगा और न ही उसका प्रयोग करेगा। यह प्रतिबंध डयूटी पर तैनात अधिकारी, कर्मचारियो यह लाठी को सहारा लेकर चलने वाले अपंग, वृद्ध या बीमार व्यक्ति पर लागू नही होगा। कोर्इ भी व्यक्ति वर्ग अथवा समुदाय किसी भी प्रकार का भडकाने वाला वकत्व्य नही देगा। और न ही किसी प्रकार का इशारा करेगें और न भडकाने वाले नारे इत्यादि का प्रयोग करेगा। तथा बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार नही करेगा और न ही किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अुनुमति के होल्डिग, पोस्टर, बैनर, पम्पलैट नही चिपकाये जायेगें। इस आदेश का उल्लघंन करना भारतीय दंण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दंण्डनीय अपराध है। और उन्होने नगर क्षेत्र में सौहार्द बनाने के लिए सभी नागरिको से स्थानीय प्रशासन, पुलिस को अपना सहयोग प्रदान करने की अपील की है।