तीन पीढ़ियों से निवासरत वन खत्तों का भू स्वामित्व दे: कुमाऊँ कमिश्नर
नैनीताल। मंडलायुक्त सुशील कुमार ने राजस्व एवं वनाधिकारियों के साथ एलडीए सभागार में बैठक की। उन्होंने सभी अधिकारियों से भूमि संबंधित विवादों का तेजी से निस्तारण करने के निर्देश दिए। कहा कि लगातार देखा जा रहा है कि भूमि संबंधित विवादों का निस्तारण करने के बजाए अधिकारी उन्हें साल दर साल लटका रहे हैं। इससे जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक में वन अधिकार अधिनियम, गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट, वर्ग-4, वर्ग-3, वर्ग-1(ख) आदि पर चर्चा की गई। आयुक्त ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन ग्रामों, खत्तों में वनभूमि में 75 वर्ष अथवा तीन पीढिय़ों से निवास कर रहे लोगों को वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भू-स्वामित्व लाभ दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने विभिन्न तहसीलों से प्राप्त दावों का निस्तारण किया जाए। व्यक्तिगत दावों और कम्यूनिटी दावों के साथ लगे साक्ष्यों का गहनता से परीक्षण किया जाए। बैठक में डीएम धीराज गर्ब्याल ने बताया जिले में तीनों स्तर की कमेटियां गठित है जो कार्य कर रही हैं। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत भू-स्वामित्व देने को हल्द्वानी तहसील में ग्राम स्तर समिति से परगना स्तरीय समिति में 346 दावे प्राप्त हुए हैं। रामनगर परगना में अनुसूचित जाति ग्राम रामपुर में 127, लेटी में 117 व चोपड़ा गांव में 87 दावे प्राप्त हुए है। परगना समिति द्वारा सभी प्राप्त दावों का जांच एंव परीक्षण कर जिला स्तर कमेटी को प्रेषित की गई है। बैठक में अपर आयुक्त प्रकाश चन्द्र, अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी, वन संरक्षक कुबेर बिष्ट, डीएफओ बीएस शाही, कुन्दन कुमार, उपजिलाधिकारी अनुराग आर्य, मनीष कुमार, विजय नाथ शुक्ल, डीजीसी राजस्व आरके पाठक, अधीक्षण अभियंता सिंचाई आरबी सिंह मौजूद थे।