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October 21, 2026

कावड़यात्रा मार्ग के होटलों में नाम लिखने वाले सरकार के फैसले पर रोक

नई दिल्ली । सुप्रीम कोट से एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रामार्ग पर होटल, ढाबा, रेस्तरां, फल और खान-पान की दुकानों पर मालिक का नाम लिखने के योगी आदित्यनाथ सरकार केआदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीमकोर्ट के दो जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविलराइट्स की याचिका पर नाम लिखने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका दाखिल करने वालों ने इसे आर्टिकल 15 का उल्लंघन बताया है जो धर्म या जाति के आधार पर किसी भी भेदभाव को गैर-कानूनी बनाता है।

विदित रहे कि सरकार के इस फैसले को उनकी ही सहयोगी दलों द्वारा इसकी तीब्र आलोचना की जा रही थी।

सोशल मीडिया पर चल रहे अनेकों विडिओ में कावड़िये खुद इसकी कोई भी परवाह न करते हुए अनेक मुस्लिम लोगो के यहाँ लगातार चाय पानी व खानपान बदस्तूर जारी किए हुए नजर आ रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से निश्चित तौर पर बीजेपी सरकार के अनेक मुख्यमंत्रीयो की बड़ी फजीहत हो गई हैं।

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