बागेश्वर में 2 चरस तस्करों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रूपये जुर्माना
बागेश्वर । 12-8-2022 को थाना झिरौली के निरीक्षक कैलाश सिंह नेगी अपनी पुलिस टीम के साथ कठपुड़ियाछीना से एक किलोमीटर काफलीगैर की ओर भोलना नाघर गाँव के ऊपर सड़क पर मोड़ में वाहन चैकिंग कर रहे थे। वाहन चैकिंग के दौरान बागेश्वर की ओर से एक स्कोडा अल्टो कार UK 06 M 0027 रंग सफेद वाहन को रोककर चालक से वाहन में रखे बैग को चैक करने पर उसमें सवार दोनो व्यक्ति कहने लगे कि गाडी के पीछे सीट में जो बैग रखा है उसमें हम दोनों की चरस है। नाम पता पूछने पर चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम परविन्दर सिंह राणा निवासी जोशीमठ चमोली तथा चालक के बगल में बैठे दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम पुष्कर सिंह ग्राम बाछम जिला बागेश्वर हाल पत्ता भराडी कपकोट बताया। मौके पर पकडे गये दोनों व्यक्तियों को एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराया गया, तथा उनकी जामा तलासी राजपत्रित अधिकारी सी०ओ० श्री शिवराज सिंह राणा के समक्ष ली गयी, तो उक्त दोनों व्यक्तियों के बैंग से चरस बरामद हुई। बरामद चरस को बैग सहित इलैक्ट्रॉनिक तराजू में तोलने पर चरस का कुल वजन 7.038 किलोग्राम निकला। पुलिस अधीक्षक बागेश्वर के आदेशानुसार पुलिस उपाधीक्षक आपरेशन श्री अंकित कण्डारी के पर्यवेक्षण में अभियुक्तगण को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए पुलिस हिरासत में लेकर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना झिरौली में FIR NO07/2020, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के दर्ज कर विवेचना निरीक्षक श्री त्रिलोक राम बगरेठा को सौपी गयी । निरीक्षक श्री त्रिलोक राम बगरेठा द्वारा मामले की कुशल पैरवी करते हुए बरामदगी सहित तथ्यों के कुल बारह (12) गवाह माननीय न्यायालय में परीक्षित कराये गये।
जिस पर आज विशेष सत्र न्यायाधीश बागेश्वर श्री नरेन्द्र दत्त ने चरस तस्करी के आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए दोनों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं रूपया एक-एक लाख प्रत्येक को अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।अर्थ दण्ड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त करावास की सजा सुनाई हैं।