अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी
देहरादून : उपर्युक्त विषयक शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ शिक्षकों कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन / विभाग द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, किन्तु अद्यतन आपके स्तर से उक्त शिक्षकों का चिन्हीकरण नहीं करवाया गया है, जबकि वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 56 के प्रावधानों के अधीन शासनादेश संख्या 131/ कार्मिक-(2)/ 2002 दिनांक 20 फरवरी, 2002 (संलग्न) में सरकारी सेवक अनिवार्य सेवानिवृत्ति की स्पष्ट व्यवस्था है। साथ ही शासनादेश संख्या 611/कार्मिक-2/2003 दिनांक 30 जून, 2003 (संलग्न) तथा शासनादेश संख्या 218/xxx (2)/19-55(2)/2001 दिनांक 24 जुलाई, 2019 (संलग्न) द्वारा भी राज्य कर्मचारियों के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं।