December 22, 2024

डीएम ने किया प्रमुख व प्रधानों को प्रशासक नियुक्त,कोई वित्तीय अधिकार नही

बागेश्वर । क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत क्षेत्र पंचायतों में निवर्तमान प्रमुख व ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधान को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई ने आदेश जारी करते हुए क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों का कार्यकाल की समाप्ति से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नई क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के गठन होने तक,जो भी पहले हो जनपद के क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के निवर्तमान प्रमुख व ग्राम प्रधान को प्रशासक नियुक्त किया गया है। नियुक्त प्रशासकों द्वारा सामान्य रूटिंग कार्यों का निर्वहन किया जाएगा तथा नीतिगत निर्णय नहीं लिए जाएंगे।

जनप्रतिनिधियों को प्रशासक बनाये जाने पर विभिन्न चर्चाओं का बाजार गर्म है। अनेक ग्राम प्रधानों ने बताया कि बिना वित्तीय अधिकार प्रदान किये हमे प्रशासक बनॉए जाने का कोई ओचित्य नही होता हैं।

इस विषय मे जब गरुड विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी पंचायत कैलाश गिरी गोस्वामी से से जानकारी ली गई तो उनका कहना था कि अभी तक उन्हें कोई लिखित सूचना शासन से प्राप्त नही हुई हैं। हो सकता हैं सरकार वित्तीय अधिकार दिए जाने हेतू कोई फैसला करे।

यहाँ मालूम हो कि पिछले चुनावों 2019 में प्रशासकों को कोई वित्तीय अधिकार नही दिए गए थे।