चेक बाउंस के दोषी पर 35 लाख से अधिक का जुर्माना
पिथौरागढ़ । न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट शिव सिंह की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने बीते आठ अगस्त को अपने फैसले में धमौड़ निवासी शीतल जोशी को दोषी करार देते हुए छह माह का कारावास, 35 लाख व पांच हजार रुपये का अर्थदंड किया। 35 लाख की धनराशि वादी आईटीआई रोड लिंठ्यूड़ा निवासी सतीश चंद्र जोशी को प्रतिकर के तौर पर दी जाएगी। शेष पांच हजार राजकोष में जमा होगा। जुर्माने की धनराशि पांच हजार न देने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। दिसंबर 2022 में सतीश ने शीतल के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की थी।
