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October 20, 2026

गरुड़ एवं बैजनाथ में सघन औचक निरीक्षण में मेडिकल स्टोरों में अनियमितताओं पर औषधि निरीक्षक बागेश्वर की त्वरित कार्यवाही: तीन मेडिकल स्टोर्स पर तत्काल क्रय-विक्रय प्रतिबंध, 08 दवाओं के लिए नमूने

संतोषजनक अनुपालन न होने पर लाइसेंस निलंबन की संस्तुति

बागेश्वर, गरुड । जिलाधिकारी आकांक्षा कोंड़े के निर्देशों के क्रम में बुधवार को जनस्वास्थ्य संरक्षण तथा औषधियों की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से औषधि निरीक्षक, बागेश्वर पूजा रानी द्वारा गरुड़ एवं बैजनाथ स्थित औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों का सघन औचक निरीक्षण किया गया। टीम में पुलिस प्रशासन भी शामिल रहा।
निरीक्षण के दौरान औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 तथा नियमावली, 1945 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप लाइसेंस शर्तों के अनुपालन, औषधियों के वैज्ञानिक भंडारण मानकों, MTP kit का डाक्टर के वैध पर्चे पर विक्रय, नारकोटिक एवं साईकोट्रोपिक औषधियों का वैध डॉक्टर के पर्चे पर विक्रय, औषधियों की आपूर्ति एवं वितरण प्रणाली तथा अभिलेख प्रबंधन प्रणाली का विस्तृत एवं तकनीकी सत्यापन किया गया।
निरीक्षण के क्रम में तीन औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों में कुछ अनियमितताएं पाई गईं, जिनमें विशेष रूप से: सीसीटीवी का कार्य करता हुआ न पाए जाना एवं फर्म द्वारा रिकॉर्डिंग का सत्यापन न करवाये जाना, क्रय विक्रय से सम्बन्धी अभिलेखों का मौके पर सत्यापन न करवाना, दवाओं का उचित तापमान पर भंडारण न करते हुई पाए जाना तथा मेडिकल स्टोर में उचित साफ सफाई न पाए जाना रहा। सम्बन्धित मेडिकल स्टोरों द्वारा लाइसेंस की अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन न किया जाने तथा भंडारण एवं वितरण में गुणवत्ता आश्वासन मानकों की उपेक्षा
उक्त अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में, जनस्वास्थ्य हित में जोखिम न्यूनीकरण के उद्देश्य से संबंधित तीनों प्रतिष्ठानों के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से औषधियों के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध अधिरोपित किया गया है। यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक संबंधित फर्म स्वामियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष संतोषजनक स्पष्टीकरण एवं विधिसम्मत अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया जाता। संदेह के आधार पर आठ औषधियो का नमूने भी लिए गई एवं उन्हें जांच हेतु औषधि विश्लेषणशाला भेजा गया।
औषधि विभाग यह पुनः स्पष्ट करता है कि औषधियों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय में स्थापित वैज्ञानिक एवं विनियामक मानकों का अनुपालन अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन की स्थिति में कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, जिससे जनस्वास्थ्य की सर्वोच्च सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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