September 19, 2024

ट्रेकरों को प्लास्टिक समान उपयोग न करने की सलाह, डीएम ने डीएफओ को दिए निर्देश

बागेशर ( आखरीआंख )  जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के अध्यक्षता में आज कलेक्टे्रट सभागार में जिला स्तरीय नामित सदस्यों की उपस्थिति में नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन) प्लास्टि अपशिष्ट प्रबंधन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की बैठक सम्पन्न हुर्इ। जिलाधिकारी नें नगर पालिका क्षेत्र बागेश्वर एवं नगर पंचायत कपकोट में कूड़ा निस्तारण के लिए डोर-टू-डोर सग्रहण, जैविक एवं अजैविक कूडे के समीक्षा करते हुए संबन्धित अधिकारियों से जानकारी ली। जिसमें नगर पालिका बागेश्वर एवं कपकोट के अधिकारियों ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र बागेश्वर एवं नगर पंचायत कपकोट में कूड़ा निस्तारण के लिए जैविक एवं अजैविक कूडे के संग्रहण के लिए पृथक-पृथक कूडेदान स्थापित किये गये है, तथा डोर-टू-डोर जैविक एवं अजैविक कूड़ा सग्रहण किया जा रहा है जिलाधिकारी नें संबन्धित अधिकारियों को खाद्य पदार्थो का कूड़ा खाद के रुप में प्रयोग करने, ठोस अपशिष्ट पृथक कर उसे पृथक रुप सें भण्डारण करने जिसमें प्लास्टिक की बोतलें आदि सम्मिलित है की वैकल्पिक व्यवस्था नगर पालिका बागेश्वर एवं नगर पंचायत कपकोट में करने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होने उप जिलाधिकारियों, अधि0 अधिकारियों एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को साथ अपने-अपने क्षेत्रो में संयुक्त रुप सें चैकिग अभियान चलाने के निर्देश दिये कहा कि अवैध तरीके से कूड़ा डालने व प्लास्टिक का प्रयोग करने वालो पर जुर्माना वसूलने के भी निर्देश दिये। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की समीक्षा करते हुए उन्होने कहा कि प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है प्लास्टिक का प्रयोग करने वाले पकड़े जाने पर कार्यवाही भी करने के निर्देश दिये। अधि0 अधिकारी ने कहा कि कूड़ा निस्तारण के सम्बन्ध में जन- जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है इसलिए होने वाले कूड़े को निर्धारित कूड़ा स्थल व कूड़ा वाहन में ही डाला जा रहा है। समीक्षा बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि पिण्डारी ग्लेशियर पर टे्रकिंग करने वाले पर्यटकों को पॉलीथीन आदि के उपयोग न करने के संबन्ध में जागरूक किया जाय इसके लिए टे्रकिंग करने वाले पर्यटकों से प्रतीज्ञा पत्र भरवाते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि उनके द्वारा इंस्तेमाल की गयी पानी की बोतले चिप्स, चॉकलेट आदि के रैपरो जैसे कूडे को वे एकत्र कर अपने साथ लाये ताकि उसका उचित निस्तारण किया जा सकें जिसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किये जाय। बॉयो मेड़िकल अपशिष्ट की समीक्षा करते हुए हेल्थ केयर फैसलेटी द्वारा बॉयो मैड़िकल अपशिष्ट के अन्तर्गत जैव चिकित्सा अपशिष्ट को 10 श्रेणीयों में निस्तारण किया जा रहा है जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रो में डीप वरियल की व्यवस्था की गर्इ है और कूड़े को विभिन्न स्तरो में आंवटित कर पृथक-पृथक निस्तारण की व्यवस्था की गयी है। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सााधिकारी डॉ जे0सी0मण्डल को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद के ऐसे चिकित्सा केन्द्र जहां बायोमैडिकल अपशिष्ट के निस्तरण हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकरण कराना है उन्हें एक माह के अंदर पूर्ण कर लिया जाय। बैठक में उपस्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप उक्त प्रक्रिया को एक माह के अंदर करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायतो में कूड़ा निस्तारण की समीक्षा करते हुए जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतो मे कूड़ा निस्तारण के लिए 206 ग्राम पंचायतो में जो प्रोजक्ट तैयार किये गये है उन्हें धरातली रूप देते हुए जल्द से जल्द कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। और कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पॉलीथीन के उपयोग को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाय जिसमें ग्राम प्रधानो, बीडीसी बैठकों व ग्राम पंचायतों की बैठकों को माध्यम से जनजागरूकता की जाय। जिलाधिकारी नें जनपद में पंजीकृत होटल, रैस्टोरेंट आदि में ठोस अपशिष्ट के सोर्स पृथकीकरण एवं निस्तारण किये जाने हेतु जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति चन्द्र आर्य को निर्देशित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय हरति प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करते हुए दस दिन के भीतर आवश्यक कार्यवाही करते हुए विस्तृत आंख्या प्रस्तुत करें। जिसमें होटल, रैस्टोरेंट आदि व्यवसायियों के द्वारा ठोस अपशिष्ट के सोर्स पृथकीकरण एवं निस्तारण का स्पष्ट उल्लेख हो। बैठक मे पुलिस अधिक्षक लोकेश्वर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी एस.एस.एस. पांगती, प्रभागीय वनाधिकारी बलवन्त सिंह, उप जिलाधिकारी बागेश्वर राकेश चन्द्र तिवारी, उप जिलाधिकारी गरुड जयवर्धन शर्मा, काण्डा योगेन्द्र सिंह जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत बल्लभ पाठक आदि उपस्थित थे।