March 28, 2024

कांडा बहुद्देश्यीय शिविर में दी गई कानूनी जानकारी

बागेश्वर  ( आखरीआंख ) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में तहसील काण्डा क्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय इंटर कॉलेज बाजीरौट में जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धनंजय चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय श्ििवर का आयोजन किया गया। जिसमें क्षेत्र वासियों को कानूनी जानकारी एवं विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गयी। इस अवसर पर उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए जिला जज ने कहा कि बहुउद्देशीय शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगो को कानूनी जानकारी देना है जिसमें सभी को कानून की जानकारी के साथ-साथ अपने अधिकारो के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। उन्होंने बच्चों के लैगिंग अपराधो से संरक्षण (पॉक्सों अधिनियम 2012) के संबन्ध मे जानकारी देते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के लडका एवं लडकी लैगिंग कार्य करते है तो उन्हें दंण्ड देने का प्रावधान है जिसमें यदि कोर्इ बालक नाबालिक लडकी से प्रेम प्रसंग करता है एवं लडकी के सहमति से प्रेम प्रसंग होता है तो यह कानूनी अपराध है जिसमें लडके को 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। इसके लिए उन्होंने उपस्थित लोगो से उपेक्षा की है कि वे अपने बच्चों को जागरूक करें ताकि कोर्इ भी लडका लडकी 18 वर्ष से पहले इस प्रकार क प्रेम प्रसंग में न पडें। अपर जिला जज कुलदीप शर्मा ने कानूनी जानकारी देते हुए कहा कि धारा दफा निश्चित अपराध की क्रम संख्या है। उन्होने कहा कि निशुल्क कानूनी सहायता अधिनियम की धारा 1987 के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य चाहे स्त्री हो या बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ हो या असमर्थ को निशुल्क अधिवक्ता प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिनकी सालाना आय कम है वे भी कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते है, जिससे वे प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 05963-221844 से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। उन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम व सेवा का अधिकार अधिनियम पर भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी।इस अवसर पर सिविल जज श्रीमती सुमन ने कानूनी जानकारी देते हुए वरिष्ठ नागरिको के भरण पोषण के संबन्ध में कहा कि पहाडो से हो रहे पलायन के कारण बच्चे अपने बुजुर्ग माता-पिता को अकेले छोड दे रहे है जिस कारण वे आर्थिक एवं मानसिक रूप से जुझना पडता है जिसमें 2007 अधिनियम के तहत 60 वर्ष के वरिष्ठ नागरिको के संरक्षण एवं भरण पोषण के लिए प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र दे सकता है। ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनके बच्चे नही है उनके लिए राज्य सरकार के द्वारा वृद्ध आश्रमो में उचित व्यवस्था की गयी है। तथा जो बच्चे अपने माता-पिता का परित्याग कर देते है उनको तीन माह की सजा एवं पांच हजार तक का जुर्माने का प्रावधान है। इस अवसर पर क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए जिला विकास अधिकारी के.एन.तिवारी ने कहा कि आने वाले समय में जल संकट एक गंभीर समस्या हो सकती है जिसके संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए सभी को मिलकर कार्य करना है जिसके लिए वर्षा के जल के संवर्द्धन के लिए कच्चे तालाब, चैकडैम एवं वृक्षारोपण के माध्यम से प्राकृतिक जलस्रोतों को बचाना है। इसके लिए गरूड गंगा पुर्नजनन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से वृहद रूप से हरेला पर्व से वृक्षारोपण कार्यक्रम जिलाधिकारी ने निर्देशन में किया जा रहा है। उन्होंने सभी से अपेक्षा की है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों मे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें तथा उन वृक्षों के संरक्षण एवं सुरक्षा का भी जिम्मेदारी लें। शिविर में अध्यक्ष बार एसोसिएशन गोविन्द सिंह भण्डारी, शासकीय अधिवक्ता बसन्त बल्लभ पाठक, गोविन्द बल्लभ उपाध्याय, उपजिलाधिकारी काण्डा योगेन्द्र सिंह ने भी कानूनी जानकारी दी। जिसमें महिला अपराध, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, वाल विवाह, नशा प्रवृति, अनैतिक देह व्यापार आदि के संबन्ध मे विस्तार से कानूनी जानकारी दी गयी।इस अवसर पर विभिन्न विभागो द्वारा स्टॉल लगाये गये थें जिसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा 15 पात्र व्यक्तियों को पेंशन के आवेदन पत्र वितरित किये गये, राजस्व विभाग के द्वारा 02 वृद्धावस्था 01 किसान पेंशन आवेदन पत्र व विभागीय जानकारी, पशुपालन विभाग के द्वारा 54 पशुपालकों को दवा वितरण एवं जानकारी, पंचायती राज विभाग के द्वारा 42 परिवार रजिस्टर की नकल व 16 बीपीएल प्रमाण पत्र निर्गत किये गये तथा स्वास्थ एवं होम्योपैथिक विभाग ने 115 लोगो का स्वास्थ परीक्षण एवं दवा वितरण व आपदा प्रबन्धन के द्वारा आपदा के समय बचने के उपायो की जानकारी, महिला हैल्प लार्इन के द्वारा 500 लोगो को कानूनी जानकारी से संबन्धित पुस्तिका का वितरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शिविर मे आये लोगो को कानून से संबन्धित पुस्तक वितरित की गयी। बहुउद्दशीय शिविर मे सूचना विभाग मे पंजीकृत दल जन कल्याण समिति ग्राम कुंवारी मण्डलसेरा के कलकारो के द्वारा नुक्कड नाटक के माध्यम से वनों में आग न लगाने की अपील की गयी। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी एन.एस.गस्याल, खण्ड विकास अधिकारी आलोक भण्डारी, तहसीलदार मैनपाल सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख इन्द्र सिंह परिहार, दलीप सिंह खेतवाल, शेर सिंह धपोला, गोपाल सिंह धपोला, डॉ नवीन काण्डपाल, ग्राम प्रधान भगवान सिंह, साधों, नवीन चन्द्र जोशी, सावित्री नगरकोटी, जीना देवी सहित क्षेत्रीय जनता मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन शासकीय अधिवक्ता गोविन्द बल्लभ उपाध्याय के द्वारा किया ।