आईटी एक्ट और धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपी को बागेश्वर पुलिस ने दबोचा, पश्चिम बंगाल से हुई गिरफ्तारी
बागेश्वर। जनपद में साइबर अपराध और धोखाधड़ी के मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत बागेश्वर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आईटी एक्ट और धोखाधड़ी के एक मामले में लंबे समय से फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।
पुलिस अधीक्षक बागेश्वर श्री जितेन्द्र मेहरा (आईपीएस) के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत कोतवाली बागेश्वर में दर्ज एफआईआर संख्या 66/24 से संबंधित वांछित अभियुक्त को पुलिस ने धर दबोचा। उक्त प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 66C और 66D आईटी एक्ट तथा धारा 318(4) बीएनएस (धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे समय से फरार चल रहा था और लगातार स्थान बदल रहा था।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और सूचनाओं के आधार पर सटीक रणनीति बनाते हुए अभियुक्त की तलाश तेज की। इसी क्रम में पुलिस और टेक्निकल टीम के संयुक्त प्रयासों से फरार अभियुक्त नरेन मकाल पुत्र तपन मकाल, निवासी नाभापल्ली विद्यानगर, जिला नॉर्थ 24 परगना, साल्ट लेक सेक्टर-04, थाना विधान नगर, पश्चिम बंगाल को 9 मार्च 2026 को गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूरी करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।
पुलिस कप्तान का कहना है कि साइबर अपराध और धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा तथा ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ।
