December 22, 2024

बिना जिला निर्वाचन अधिकारी के प्रमारिकरन के सोशल मीडिया में प्रचार निषेध: डीएम

 

बागेश्वर। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रंजना राजगुरू ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों द्वारा सोशल मीडिया का प्रयोग प्रचार-प्रसार के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदश्र्ाी बनाये रखने हेतु सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया सैल का गठन किया गया है। जिसके माध्यम से जनपद में सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया को पारदश्र्ाी एवं निष्पक्ष बनाने हेतु यह आवश्यक है कि कोर्इ भी प्रत्याशी अथवा प्रत्याशी के समर्थन में किसी भी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्वीटर, यूटîूब, इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से ऐसे किसी संदेश का प्रचार-प्रसार न करें जिससे धार्मिक, जातीय भावनाओं एवं सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, यदि कोर्इ व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार भारतीय दण्ड संहिता, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा इंफोर्मेशन टैक्नोलोजी एक्ट अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लार्इ जाएगी।
उन्होंने बताया कि कोर्इ भी प्रत्याशी अथवा प्रत्याशी के समर्थन में किसी भी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की प्रचार-प्रसार सामग्री जारी करने से पूर्व जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानि से प्रमाणीकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार पर होने वाला व्यय सम्बन्धित उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय विवरण में सम्मिलित किया जायेगा।