बागेश्वर के खिलाफ सिंह हत्याकांड में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
बागेश्वर। खिलाफ सिंह हत्याकांड में शुक्रवार को फैसला सुनाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, एक अन्य अभियुक्त सहित तीनों को तीन साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई। तीनों अभियुक्तों पर न्यायालय में गुरुवार को हत्या का दोष सिद्ध हुआ था। 24 मार्च 2019 को कर्मी गांव निवासी खिलाफ सिंह की हत्या उसी गांव के हरीश सिंह उर्फ हरिओम पुत्र राम सिंह, ललित सिंह उर्फ ललित थापा पुत्र राम सिह और चंदन सिंह पुत्र लाल सिंह ने कर दी थी। उन्होंने युवक को लाठी-डंडों से पीटा, चाकू से वार किया और नायलॉन की रस्सी से उसका गला दबाकर हत्या की थी। जिसके बाद शव को गांव से 15 किमी दूर परथली विश्राम गृह के पास दफना दिया था। पुलिस ने मामले की जांच की। जिसके आधार पर अदालत में गुरुवार को तीनों आरोपियों पर हत्या का दोष सिद्ध हुआ था। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने सजा का ऐलान किया। उन्होंने हरीश सिंह और ललित सिंह को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्हें 20 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियुक्त चंदन सिंह सहित हरीश सिंह और ललित सिंह को धारा 201 के अपराध का दोषी पाते हुए तीन साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर उन्हें एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अदालत ने विधिक सेवा प्राधिकरण से धारा 357-क पीडि़त सहायता योजना के अनुसार मृतक खिलाफ सिंह के आश्रितों को नियमानुसार प्रतिकर की राशि देने को कहा। अभियुक्तों को दी गई सभी सजा साथ-साथ चलेगी।