कन्या भ्रूण हत्या राकने के लिए अल्ट्रासाउंड केंद्रों का करें औचक निरीक्षण: डीएम
अल्मोड़ा। गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के तहत गुरुवार को शिविर कार्यालय में जिला सलाहाकार समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने की। बैठक में डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पीसीपीएनडीटी एक्ट का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं नियमानुसार पंजीकृत अल्ट्रासाउंड केंद्रों में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए औचक निरीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर लिंग परीक्षण की शिकायत मिल रही है, उन संस्थानों पर कड़ी नजर रखी जाए। डीएम ने नैदानिक स्थापना अधिनियम के तहत बिना पंजीकरण के चल रहे चिकित्सा केंद्रों पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश मुय चिकित्साधिकारी को दिये। साथ ही जिन पंजीकृत केंद्रो की ओर से पंजीकरण नहीं किया जा रहा है, उन्हें नोटिस भेजे जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन एएनएमटीसी पातालदेवी में किया जाए। इस दौरान बैठक में कुमाऊं अल्ट्रासाउंड केंद्र भिकियासैंण, उत्तरायण हास्पिटल कसारदेवी, लाइफ केयर सेंटर अल्मोड़ा व रानीखेत पॉलिक्लीनिक के प्रकरणों पर चर्चा की गई। यहां मुय चिकित्साधिकारी डा. विनिता शाह, मुय प्रशासनिक अधिकारी मनोहर लाल, अपर चिकित्साधिकारी डा. सविता हयांकी, डा. योगेश पुरोहित, भुवन बोरा, गिरीश जोशी, दीपक भट्ट, जगजीवन बिष्ट रहे।