उत्तराखंड की जेलों में बंद 891 कैदियों को छोडऩे के निर्देश
नैनीताल। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर कोरोना वायरस से बचाव के लिये उत्तराखंड की जेलों में बंद सात साल से कम की सजा पाए 891 कैदियों को पैरोल या छह माह की अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा रहा। इन कैदियों में 36 कैदी अस्वस्थ्य हैं जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में एकांतवास में रखने के आदेश जेल प्रशासन को दिए गए हैं। इस आदेश के क्रियान्वयन को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन ने राय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुधांशू धुलिया की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। जिसमें प्रमुख सचिव गृह व महानिदेशक कारागार को सदस्य बनाया गया। इस कमेटी ने आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्षों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये राय के जेलों में बंद सात साल से कम कीस जा वाले कैदियों की समीक्षा की। जिसमें 264 कैदी सात साल से कम की सजा पाए थे। जबकि 621 कैदी विभिन्न मामलों में विचाराधीन थे। कमेटी ने इन सभी को पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। राय विधिज सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव जीके शर्मा ने बताया कि इन कैदियों को पैरोल पर छोडऩे का प्रार्थना पत्र जेल प्रशासन को जिला विधिक सेवा प्रधिकरण के माध्यम से सबंधित न्यायालयों या राय सरकार को ऑनलाइन भेजना होगा।