जानिए बागेश्वर में जिलाधिकारी ने किन 2 कार्यो को दी लॉक डाउन में मंजूरी
बागेश्वर । जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने अवगत कराया हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत हुए लॉकडाउन के कारण पी0एम0जी0एस0वार्इ0 बागेश्वर निर्माण खंड के बंद पडी योाजनाओं को गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार एवं अधि0अभि0 से प्राप्त प्रस्तावों तथा बजट उपलब्धता की स्थिति, कार्य की वर्तमान वित्तीय प्रगति तथा ठेकेदार एवं मजदूरों की स्थानीय स्तर पर उपलब्धता की स्थिति व भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटार्इजेशन संबंधी दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन करने की दशा में प्रतिबंधों/शर्तो के साथ निर्माण कार्यो हेतु अनुमति प्रदान की गयी हैं। जिसमें बालीघाट-दोफाड से धरमघर मार्ग अपग्रेशन, बालीघाट-दोफाड से चौरा-भैरू मोटर मार्ग स्टेज-2, खांतीगांव से देवतोली मार्ग स्टेज71, कमेडीेदेवी से भैसूडी मोटर मार्ग स्टेज-1, बागेश्वर-तल्लीसेरा से सिमतोली मोटर मार्ग स्टेज-1, बागेश्व- बैजनाथ से तिलसारी मोटर मार्ग स्टेज-1, कठपुडियाछीना फोरेस्ट रोड से सिया मोटर मार्ग स्टेज -1, झाडकोट-सुन्दिल से सुन्दिल जुनायल मोटर मार्ग स्टेज-1, सिमखेत से मैगडीस्टेट मोटर मार्ग स्टेज-1, सिमखेत से मैगडीस्टेट मोटर मार्ग के किमी0 1 से 24 मी0 स्पान हेतु, कठपुडियाछीना-फॉरेस्ट रोड से सिया मोटर मार्ग स्टेज-1, कमेडीदेवी से भैसूडी मोटर मार्ग स्टेज-2, खातीगांव से देवतोली मोटर मार्ग स्टेज-11, मल्लाडोबा से नौघस्टेट मोटर मार्ग स्टेज-11, कौसानी से मल्लाडोबा मोटर मार्ग स्टेज-2, जैंसर से रियूनीलखमार मोटर मार्ग स्टेज-2, बनलेख से गडवा सिरमोली मोटर मार्ग स्टेज-1-2, खांतीगांव से देवतोली मोटर मार्ग के किमी0 05 से 36 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु, खांतीगांव से देवतोली मोटर मार्ग के किमी0 06 से 30 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु, कमेडदेवी से भैसूडी मोटर मार्ग के किमी0 14 से 36 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु, जैसर से रियूनीलखमार मोटर मार्ग के किमी0 02 से 36 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु, कन्धार-रौल्याना मोटर मार्ग के किमी0 01 से सिमखेत मोटर मार्ग के किमी0 02 से 42 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु, गरूड़ विनखोली से केाठों मोटर मार्ग के किमी0 01 से 24 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु, झाडकोट-सुन्दिल से सुन्दिल जुनायल मोटर मार्ग के किमी0 07 से 24 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु, झाडकोट-सुन्दिल से सुन्दिल जुनायल मोटर मार्ग के किमी0 01 से 24 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु, झाडकोट-सुन्दिल से सुन्दिल जुनायल मोटर मार्ग स्टेज-2, गरूड ब्लॉक से मटेना-जिनखोला-बण्ड-कुमरोडा मोटर मार्ग स्टेज-1, बागेश्वर-दफौट से नौगांव-मैचक-हरूमंदिर मोटर मार्ग स्टेज-1, खांतीगांव से कपूरी मोटर मार्ग स्टेज-1, बागेश्वर-कपकोट-तेजम मोटर मार्ग के किमी0 10 से अनर्सा-उडियारकुडी-सन मोटर मार्ग स्टेज-1, दाणोछीना मोटर मार्ग से लोब चक-उडियार मोटर मार्ग स्टेज-1-2, रावतसेरा से मानकभाटा मोटर मार्ग स्टेज-22, विजयपुर-भटगाड-रेनकाण्डे से पेनिसिया मोटर मार्ग अपग्रेडेशन स्टेज-2, गांधीग्राम-अमतोडा वाया मजबे डुंगरगांव मोटर मार्ग अपग्रेडेशन स्टेज-2, बांसपठान से रावतसेरा मोटर मार्ग अपग्रेडेशन स्टेज-2, काण्डा-पडाव-पंगचौरा मोटर मार्ग अपग्रेडेशन स्टेज-2 कुचौली-मलसुना-टकनार मोटर मार्ग अपग्रेडेशन स्टेज-2 तथा जौलकाण्डे से लीती मोटर मार्ग अपग्रेडेशन स्टेज-2 आदि कार्य हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि कार्य मे लगायें गयें श्रमिकों के स्वास्थ /सुरक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अधिशासी अभियंता/ठेकेदार की होगी। कार्य क्षेत्र बाहर किसी भी श्रमिक को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, तथा किसी बाहरी व्यक्ति का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। कार्य क्षेत्र में सामाजिक दूरी के मानकों का कडार्इ से पालन किया जाना होगा। अधिशासी अभिंयता/ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव हेतु निर्गत समस्त निर्देशों/एडवायजरी का कडार्इ से अनुपालन किया जाना होगा। अधिशासी अभिंयता/ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल में पर्याप्त मात्रा में फेस मॉस्क, हैडवॉश, साबुन, हैंड सैनिटार्इज आदि की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा। निर्माण कार्य, वर्तमान कार्य क्षेत्र में उपलब्ध स्थानीय श्रमिकों कसे किया जाना होगा तथा निर्माण कार्य हेतु अन्यत्र जनपदों/प्रदेशों से श्रमिको को लाये जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक सप्ताह निर्माण कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक स्टॉफ/श्रमिकों का स्वास्थ परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा, जिसका उत्तरदायित्व अधि0अभि0 का होगा। कार्य स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग की समुचित व्यवस्था की जानी होगी। अधिशासी अभिंयता/ठेकेदार द्वारा निर्माण क्षेत्र तथा अस्थायी शौचालय, पेयजल स्थल के सेनेटार्इजेशन की उचित व्यवस्था की जानी होगी। निर्माण क्षेत्र मे ंउपयोग होने वाली मशीनों को भी समय-समय पर सैनेटाइज किया जाना अनिवार्य होगा। निर्माण क्षेत्र में गुटका, तम्बांकू का प्रयोग किया जाना तथा स्थल पर थूकना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
