छूट के बाद भी नहीं खुलेंगी बारबर, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, शराब की दुकान : डीएम रंजना
बागेश्वर। केंद्र और राय सरकार के निर्देश के बाद जिले में व्यापारियों को राहत मिल गई है। लॉकडाउन के चलते एक माह से बंद कई दुकानदारों को इस फैसले ने राहत दी। हालांकि नाई, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, शराब की दुकान, मल्टी और सिंगल ब्रांड बाजार को अब भी दुकान खोलने के लिए इंतजार करना होगा। इन दुकानदारों को लॉकडाउन से किसी तरह की छूट नहीं मिली है। डीएम रंजना राजगुरु ने बताया कि जिले में अब तक कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं है। जिसे देखते हुए पूर्व के आदेश में संसोधन करते हुए कुछ नई गतिविधियों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि अब दुकान खुलने और बंद होने के समय में परिवर्तन किया गय है। दुकानें सुबह सात बजे से लेकर शाम छह बजे तक खोली जा सकेंगी। नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र में दुकान एवं अधिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत दुकानों को अधिकतम 50 प्रतिशत कार्मिकों के साथ खुली रह सकेंगी। वहीं इन सीमा क्षेत्रों के बाहर की दुकानों पर भी यही नियम लागू होगा। इस दौरान दुकानदार को सामाजिक दूरी, स्वछता और सेनेटाइज का कड़ाई से पालन कराना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना सभी के लिए अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि एक स्थान पर पांच से अधिक लोगों के खड़े होने और अनावश्य रूप से घूमने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सामाजिक दूरी नहीं बनाई तो नपेगा दुकानदार
बागेश्वर। नये आदेश के बाद अब दुकानदारों की चुनौती अधिक बढ़ गई है। दुकान परिसर और ग्राहकों के बीच सामाजिक दूरी बनाने का उत्तरदायित्व उसका होगा। अगर कोई दुकानदार इस आदेश का पालन करते नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।