बैजनाथ पुलिस ने लड़की को भगा ले जाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार
बागेश्वर गरुड़ । दिनांकः 22-08-2020 को वादी सुनील कुमार द्वारा थाना बैजनाथ में तहरीर दी कि उसकी बहन बिना बताये घर से कहीं चले गयी है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर *थानाध्यक्ष बैजनाथ श्री पंकज जोशी द्वारा* थाने में मु0अ0सं0- 44/20, धारा- 365 भा0द0वि0 में अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण में त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक बागेश्वर द्वारा थानाध्यक्ष बैजनाथ को लड़की की सकुशल बरामदगी हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये, विवेचना उ0नि0 निधि शर्मा के सुपुर्द की गयी। क्षेत्राधिकारी बागेश्वर के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बैजनाथ द्वारा पुलिस टीम का गठन किया गया।* पुलिस टीम के अथक प्रयासों द्वारा महिला व उसके साथ के लड़के को गरूड़ टैक्सी स्टैण्ड के पास से सकुशल बरामद किया गया। लड़की द्वारा अपने बयानों में बताया कि लड़का *राजकुमार पुत्र श्री रामेश्वर सिंह निवासी- ग्राम- मधरापुर, पो0ओ0- बाकरपुर पूर्वी चम्पारण जिला- मोतीहारी (बिहार)* उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया व मेरे साथ छेड़ाखानी की गयी। लड़की के बयानों के आधार पर अभियोग में धारा- 366/354(क)/354(ख) भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी तथा अभियुक्त राजकुमार को गिरफ्तार कर आज दिनांकः 25-08-2020 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
पुलिस टीम में उ0नि0 निधि शर्मा आरक्षी अनिल नाथ रहे ।