April 25, 2024

बिग ब्रेकिंग : दो गुलदारों की खाल समेत एक गिरफ्तार

अल्मोड़ा ( आखरीआंख समाचार ) सुश्री पी0 रेणुका देवी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक- 12.11.18 को चौकी प्रभारी बेस उ0नि0 सन्तोष देवरानी व कानि0 संदीप सिंह, दिनेश नगरकोटी, हेमन्त कुमार, अशोक बुदियाल, प्रमोद राणा की संयुक्त टीम द्वारा कसारदेवी तिराहा के पास दिवान सिंह पुत्र महिपाल सिंह निवासी लिगुंड़ता अल्मोड़ा को चैक किया गया तो एक बैग में दो गुलदार की खाल बरामद हुई हरीश मेहरा निवासी पथनिया नयाल कफड़खान अल्मोड़ा अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। इस सम्बन्ध में कोतवाली अल्मोड़ा में मु0अ0 संख्या- 120/18 धारा 2/9/39/49बी/51/57 वन्य जीव जन्तु संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की की गई है। प्रभारी निरीक्षक श्री अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि दिवान सिंह व हरीश मेहरा निवासी पथनिया नयाल कफड़खान अल्मोड़ा धौलछीना क्षेत्र से गुलदारों की खालों को बेचने के लिये हल्द्वानी ले जा रहे थे। आज दिनांक 12.11.2018 की सुबह कसारदेवी तिराहे के पास दीवान सिंह पुलिस टीम के हत्थे दो गुलदारों की खालों सहित पकड़ा गया व हरीश मेहरा निवासी पथनिया नयाल कफड़खान अल्मोड़ा अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया। बरामद गुलदार की खाल की लम्बाई पूंछ से सिर तक 07 फूट 10इंच व दाहिने पैर से बांये पैर तक की चौड़ाई 4फूट 6इंच व दुसरे गुलदार की खाल की लम्बाई 6फुट 5 इंच व चौड़ाई 3फुट 8 इंच है। अभियुक्तगण आसपास के जंगलों मे मरे हुए जानवरों की लाश पर जहर डाल देते थे। जानवरों की लाश को गुलदार खाते ही मर पर उनकी खाल को निकालकर बेचने का कार्य करते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा उक्त पुलिस टीम को 2500रु के पुरुष्कार से पुरूस्कृत करने की घोषणा की गई है।
वही दूसरी ओर मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रैट द्वाराहाट द्वारा मु0अ0सं0- 819/2009 धारा- 60 आबकारी अधिनियम थाना द्वाराहाट में घोषित मफरूर ख्याली दत्त दुर्गापाल पुत्र स्व0 हीराबल्लभ दुर्गापाल निवासी मीरई अखौड़िया द्वाराहाट अल्मोड़ा आज दिनांक12.11.2018 को उ0नि0 वृमोहन भट्ट कानि0 जीवन चन्द्र, कविन्द्र मेहरा द्वारा द्वाराहाट बाजार से गिरफ्तार कर किया गया हैं। श्री अशोक कुमार, थानाध्यक्ष द्वाराहाट ने बताया कि अभियुक्त ख्याली दत्त शराब की तस्करी के मामलें में थाना द्वाराहाट द्वारा गिरफ्तार किया गया था और मा0न्यायालय से जमानत प्राप्त कर वर्ष-2009 से अपने गांव मीरई अखोड़िया से फरार होकर दिल्ली में रह रहा था। माननीय न्यायालय जे.एम.द्वाराहाट द्वारा दिनांक 18.06.2018 को मफरुर घोषित किया गया है पुलिस द्वारा अभियुक्त को 9 साल से फरार चलने के उपरान्त आज गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।