गरुड़ एसडीएम जयवर्द्धन शर्मा ने 4 दिसम्बर को परीक्षा केंद्रों में लगाई धारा 144
बागेश्वर गरुड़ । परगना मजिस्ट्रेट गरूड जयवर्द्धन शर्मा ने अवगत कराया है कि दिनांक 04 दिसंबर, 2020 को समय पूर्वान्हन 11.00 बजे से 01.30 बजे तक जनपद मे द्विवष्र्ाीय डी0एल0एड0 प्रवेश परीक्षा 2019-20 को सम्पन्न करायी जानी हैं। तहसील गरूड़ अंतर्गत परीक्षा केन्द्र रा0र्इ0कॉ0 गरूड़ (बागेश्वर) में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, जिससे उक्त परीक्षा निर्विघ्न एवं शांतिपूर्वक कराने में कठिनार्इ पैदा हो सकती हैं। उन्होने बताया कि भारतीय दण्ड़ संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त परीक्षा हेतु निर्धारित केन्द्रों की 100 गज की परिधि अंतर्गत निर्धारित परीक्षा केन्द्र रा0र्इ0कॉ0 गरूड़ में दिनांक 04 दिसंबर, 2020 के प्रात: 06.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक प्रवृत्त होगी। उक्त परीक्ष केन्द्रों में तथा आस-पास कोर्इ भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र तथा संगीन हथियारों जिसमें लाठी डंडा, चाकू, गूप्ती व तेजधार वाले हथियार भी सम्मिलित है, को न तो साथ ले जायेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। इस आदेश के अधीन वे व्यक्ति जो बृद्धावस्था, अपंगता के कारण सहारे के लिए लाठी रखते है उनको छूट होगी। परगना मजिस्टे्रट के लिखित पूर्वानुमति के बिना कोर्इ भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जुलूस, जनसभा एवं प्रदर्शन आयोजित नहीं करेगा और न ही ऐसा करने का प्रयास करेगा तथा साथ ही किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने की भी विधिवत अनुमति प्राप्त करेगा। जुलूस व ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग का प्रतिबंध शव-यात्रा, बारातियों व धार्मिक अनुष्ठानों पर एकत्रित हुए व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। वशर्ते ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नियमानुसार हो और शांति भंग करने के उद्देश्य से दुरूपयोग न किया जाय। सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था हेतु तैनात पुलिस कर्मी/ होमगार्ड पर यह निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
