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October 13, 2026

बागेश्वर में डीएम ने किया गुंडा अधिनियम के तहत एक को जिला बदर

 

बागेश्वर ।  जिला मजिस्ट्रेट विनीत कुमार ने अशोक शर्मा उर्फ बंशीधर शर्मा पुत्र शिव दत्त शर्मा निवासी ग्राम बिलौना थाना व जिला बागेश्वर को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर किया गया है। जिलाधिकारी के आदेशानुसार अशोक शर्मा उर्फ बंशीधर शर्मा पुत्र शिव दत्त शर्मा के विरूद्ध जारी नोटिस दिनांक 22.11.2017 की पुष्टि के तहत गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा- 3(3) के अन्तर्गत जनहित में एवं न्यायहित में आदेश के दिनांक से 06 माह की अवधि के लिये जनपद बागेश्वर की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। इस अवधि में विपक्षी इस जनपद में किसी कारणवश प्रवेश करेगा तो उसकी सूचना इस न्यायालय को देगा और स्वीकृत उपरान्त ही स्वीकृति अवधि के लिये इस जनपद में प्रवेश करेगा। विपक्षी को यह भी आदेश दिये है कि जनपद की सीमा से बाहर रहने पर वह अपने निवास स्थान का पूरा पता इस न्यायालय को एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बागेश्वर को उपलब्ध करायेगा। यदि विपक्षी धारा 3, धारा 4, धारा 5, या धारा 6 के अधीन दिए गए आदेशों का उल्लंघन करता है तो वह कठिन कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है किन्तु 6 मास से कम नहीं होगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी भागी होगा। इस आदेश की एक प्रति विपक्षी अशोक शर्मा उर्फ बंशीधर शर्मा पुत्र शिव दत्त शर्मा निवासी ग्राम बिलौना थाना व जिला बागेश्वर को उपलब्ध करार्इ गयी है तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बागेश्वर को निर्देशित किया गया है कि वह इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कर अनुपालन आख्या न्यायालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

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