March 15, 2026

बागेश्वर में हर रविवार को साप्ताहिक कर्फ्यू लागू डीएम

बागेश्वर ।  जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए शासन के निर्देशों के अनुपालन जनपद में रात्रि 09.00 बजे से प्रात: 05.00 बजे तक रात्रि कफ्र्यू एवं माह अप्रैल के प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक कोविड कफ्र्यू का प्रावधान किया गया ह,ै जो दिनांक 18 अप्रैल, 2021 से 30 अप्रैल, 2021 तक प्रभावी रहेगा। उन्होने अवगत कराया है कि वर्तमान में प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार में हो रही निरंतर वृद्धि की रोकथाम हेतु जन सुरक्षा के दृष्टिगत शासन द्वारा पूर्व में जारी आदेश 15 अप्रैल, 2021 को अतिक्रमित करते हुए निम्न आदेश प्रभावी होगे। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशो दिनांक 30 मार्च, 2021 यथावत रहेगे, तथा समस्त धार्मिक, राजनितिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या 200 (दो सौ ) से अधिक नहीं होगी। सार्वजजिक वाहन बस, विक्रम, ऑटो, रिक्सा तथा समस्त सिनेमा हॉल, रैस्टोरेंट तथा बार व समस्त जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। जनपद में संचालित समस्त कोचिंग संस्थान पूर्णत: बंद रहेंगे। उन्होने बताया कि कमजोर व्यक्तियों का संरक्षण जिसमें 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रूगणता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक होने पर तथा स्वास्थ एवं अन्य जरूरी कार्य के लिए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जाती है। जनपद के निवासियों/पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थानों एवं कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से कोविड गाइडलाइन के अनुसार जैसे की मॉस्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का कडार्इ से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। उक्त ओदशों की उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवार्इ अमल में लायी जायेगी।