उत्तराखंड में महिलाओं को मिलता रहेगा आरक्षण लाभ
देहरादून। उत्तराखंड में स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में स्थानीय महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण जारी रखने को दायर याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 24 अगस्त के आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की स्वीकृति के बाद महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए राज्य सरकार ने यह एसएलपी दायर की गई थी। उधर, सीएम धामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमने महिला आरक्षण को यथावत् बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही हमने उच्चतम न्यायालय में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की।