November 22, 2024

बागेश्वर लोनिवि ईई राजेश कुमार के खिलाफ सूचना आयुक्त ने दिए लोनिवि सचिव को अनुशासनात्मक कार्रवाई व प्रशिक्षण के निर्देश


विकासनगर। निर्माण खंड लोनिवि में पूर्व में तैनात रहे और वर्तमान में बागेश्वर जिले में कार्यरत लोनिवि के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार को सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देने और सूचना के अधिकार के प्रावधानों की जानकारी न होने के मामले को सूचना आयोग ने गंभीरता से लिया है। राज्य सूचना आयुक्त विवेक शर्मा ने सचिव लोनिवि को ईई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के तहत जन संघर्ष मोर्चा के मीडिया प्रभारी प्रवीण शर्मा पिन्नी ने निवासी जीवनगढ़ ने निर्माण खंड लोनिवि देहरादून में टेंडर प्रक्रिया को लेकर लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियंता लोनिवि से जानकारी मांगी। जानकारी नहीं मिलने पर प्रवीण शर्मा पिन्नी ने सूचना आयोग में जानकारी मांगी। 25 जुलसई 2022 सूचना आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर टेंडर प्रक्रिया से जुड़े तमाम सवालों और मांगी गयी जानकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी लोनिवि अधिशासी अभियंता ने कोई जानकारी नहीं दी। जिस पर सूचना आयुक्त ने संज्ञान लेते हुए सचिव लोनिवि को आदेश दिए हैं कि तत्कालीन निर्माण खंड लोनिवि देहरादून के अधिशासी अभियंता को गैर जिम्मेदार बताते हुए लोनिवि सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता प्रवीण शर्मा पिन्नी ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया में बड़े स्तर पर घपला हुआ था। जिसकी बिंदुवार जानकारी मांगी गई, लेकिन तत्कालीन अधिशासी अभियंता जो अब बागेश्वर जिले में तैनात हैं, उन्होंने सूचना आयोग के निर्देश के बावजूद जानकारी नहीं दी।