December 4, 2024

गरूड़ के ट्रक चालक को एक साल की सजा व 10 हजार का जुर्माना


बागेश्वर गरूड़ । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुंजन सिंह ने सड़क हादसे के एक मामले में ट्रक चालक को एक साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगनती होगी। घटनाक्रम के अनुसार 16 नवंबर 2022 को वादी आनंद सिंह का पुत्र चंदन सिंह अपने साथी के साथ मोटर साइकिल संख्या यूके-06-टीए-8724 से जा रहा था। करीब चार बजे कमेड़ी के पास ट्रक संख्या यूके-02-सीए-1117 के चालक ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर बाइक सवार को टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 272, तथा 304 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की तहरीर एसआई खष्टी बिष्ट को सौंपी। इसके बाद पुलिस ने अदालत में दस्तावेज पेश किए। पीड़ित की ओर से मामले की पैरवी नामिका अधिवक्ता मोहन राम ने की। उन्होंने मामले में नौ गवाह परीक्षित कराए। गवाहों को सुनने व पत्राविलियों के अवलोकन करने के बाद सीजेएम सिंह ने ट्रक चालक मोहन सिंह पुत्र बिशन सिंह निवासी ग्राम डाक, थाना बैजनाथ को दोषी पाया। आईपीसी 272 में छह महीने तथा 304 ए में एक साल का कारावास की सजा सुनाई है।