एक्सक्लुसिव सुप्रीम कोर्ट ने लगाया अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर स्टे
देहरादून ( आखरीआंखसमाचार ) उत्तराखंड के शिक्षा महकमे को आज सुप्रीम कोर्ट ने एक करारा झटका दे दिया है । उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचरों की माध्यम से शिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है,वहीं गेस्ट टीचरों की चल रही भर्ती प्रक्रिया पर सुप्रिम कोट ने रोक लगा दी है,आप को बतादे के उम्र सीमा में पूर्व के गेस्ट टीचरों को छूट दिए जाने और पूर्व में कार्यरत गेस्ट टीचरों को भी पहले स्कूलों में तैनाती दिए जाने को लेकर कुछ गेस्ट टीचर सुप्रिम कोर्ट चले गए थे, जिसके बाद सुप्रिम कोर्ट ने नए सिरे से चल रही भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
वहीं शिक्षा मंत्री अरविंद पाण्डेय का कहना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वह स्वागत करते हैं लेकिन जिस भर्ती प्रक्रिया पर रोक की बात है, वह हो चुकी है। लेकिन बड़ सवाल ये है कि क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद सरकार के द्धारा जो भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है उस पर रोक सरकार लगाएगी.
आपको बता दें शिक्षा विभाग के द्वारा गेस्ट टीचरों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे जिसके लिए आज विभाग के द्वारा मेरिट जारी की गई है. प्रवक्ता पदों के लिए 46513 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था.
वहीं एलटी पदों के लिए 20770 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. आंकड़ों के जरिए यह भी समझा जा सकता है कि आखिरकार उत्तराखंड में पढ़े लिखे नौजवानों इतनी बड़ी तादाद है जो करीब 5 हजारों गेस्ट शिक्षकों के पदों पर 67283 के लगभग आवेदन शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए।