बागेश्रवर पुलिस के द्वारा पूर्व जिला युवा कल्याण अधिकारी व सह अभियुक्त को फर्ज़ीवाड़े में किया गिरफ्तार
बागेश्वर ( आखरीआंख समाचार ) पुलिस अधीक्षक महोदय बागेश्वर द्वारा थानों में लंबित विवेचनाओ के निस्तारण व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के संबंध में प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में थाना कोतवाली बागेश्वर में वादी अर्जुन सिंह रावत प्रभारी जिला युवा कल्याण अधिकारी द्वारा जीवनलाल आर्या तत्कालीन जिला युवा कल्याण अधिकारी व चित्रा पाण्डेय प्रधान सहायक जिला युवा कल्याण बागेश्वर द्वारा फर्जी तरीके से पीआरडी जवानों की ड्यूटी दर्शा कर उनके वेतन को स्वयं निकालकर सरकारी धन का गबन करने के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच हेतु श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बागेश्रवर द्वारा श्री के०एन०तिवाडी जिला विकास अधिकारी के नेतृत्व में गठित संयुक्त जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार दिनांक 21.09.2018 को थाना कोतवाली बागेश्वर में जीवनलाल आर्या तत्कालीन युवा कल्याण अधिकारी बागेश्वर व चित्रा पाण्डेय प्रधान सहायक जिला युवा कल्याण बागेश्वर के विरुद्ध मु०FIR NO–54/2018 धारा 409/420 भा० द०वि० का पंजीकृत कराया गया,विवेचना की कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में संकलित साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 120बी भा० द०वि० की बढ़ोतरी की गई और दो अन्य लोगों जिनके द्वारा अनुचित तरीके से पीआरडी जवानो का मानदेय प्राप्त किया था के नामो की बढ़ोतरी की गई।अभियोग में कोतवाली बागेश्वर पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों पर लगाए गए आरोपों के संबंध में गहन विवेचना कर साक्ष्य संकलन कर वांछित चल रहे अभियुक्त जीवनलाल आर्या को उसके स्थाई निवास ग्राम मालगांव दुगालखोला जनपद अल्मोड़ा से दिनांक 08.01.2019 को गिरफ्तार किया गया। उक्त जीवनलाल आर्या अगस्त 2011 से मार्च 2015 तक जिला युवा कल्याण अधिकारी के पद पर बागेश्वर में तैनात था और वर्तमान में सेवानिवृत्त होकर अपने उक्त पते पर निवास कर रहा था जबकि अनुज कुमार आर्या को आज दिनांक 09.01.2019 को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम जीवनलाल आर्या पुत्र स्व0 श्री बच्ची राम निवासी ग्राम मालगांव दुगालखोला जनपद अल्मोड़ा।(तत्कालीन जिला युवा कल्याण अधिकारी)अनुज कुमार आर्या पुत्र स्व0 श्री नवीन चन्द्र आर्या निवासी तल्ला दन्या धारानौला जनपद अल्मोड़ा हैै।
उपरोक्त अभियुक्त ने अपने सह अभियुक्त चित्रा पाण्डेय के साथ मिलकर वर्ष 2013 में कुछ पीआरडी जवानों की तैनाती के बिना स्वीकृत आदेश के विवादित पीआरडी जवानों को मानदेय भुगतान किया गया और कुछ पीआरडी जवानो जिनके कोई अभिलेख/विवरण न होने पर भी उक्त अभियुक्त ने अपने सह अभियुक्त के साथ मिलकर मानदेय भुगतान किया गया। उपरोक्त दोनों अभियुक्तों द्वारा अपने-अपने दो रिश्तेदारों/ जानने वालों की फर्जी नियुक्ति दर्शा कर उनको उचित तरीके से मानदेय भुगतान किया गया जबकि सात अन्य पीआरडी जवानों का फर्जी नाम दर्शाकर बिना पते व खाता के अनुसूचित तरीके से मानदेय भुगतान किया गया उपरोक्त दोनों अभियुक्तों द्वारा कुल 3,18,410 रुपये लगभग सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में व0उ0नि0 कैलाश बिष्ट उ0नि0 त्रिवेणी प्रसाद जोशी .कानि0 32 ना०पु० अशोक पवार कानि0 64 ना०पु० तारा दत्त कापडी आदि शामिल रहे।