September 20, 2024

बागेश्वर में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के नाम पर 6 लाख की धोखाधड़ी, धारा 420 में मुकदमा दर्ज

बागेश्वर । पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी निवासी ग्राम व पोस्ट उडेरा, कोतवाली बागेश्वर, जिला-बागेश्वर द्वारा थाना कोतवाली बागेश्वर पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उसके साथ कोतवाली बागेश्वर क्षेत्रान्तर्गत स्थित एक निजी कोचिंग सेंटर यश फाउन्डेशन के संचालक भुवन फर्स्वाण पुत्र लक्ष्मण फर्स्वाण, निवासी ओखलसों बागेश्वर द्वारा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में भर्ती कराने की बात कहकर बहला फुसलाकर वादी से छः लाख रुपयों की मांग गयी जिस पर वादी द्वारा उक्त के झांसे में आकर छः लाख रुपये दे दिये थे। फारेस्टगार्ड भर्ती का रिजल्ट आने पर जब वादी का नाम सेलैक्शन लिस्ट पर नहीं आया तो वादी द्वारा अपने रुपये वापस मांगे परन्तु यस फाउन्डेशन मालिक भुवन फस्णर्वाण द्वारा रुपये वापस नहीं किये गये। प्रतिवादी द्वारा नौकरी का झांसा देकर वादी के साथ धोखाधड़ी की गयी । उक्त सम्बन्ध में वादी के तहरीर के आधार पर कोतवाली बागेश्वर में मु0 FiR-17/2024 धारा 420 भादवि बनाम भुवन फर्स्वाण उपरोक्त पंजीकृत किया गया । प्रतिवादी के यश कोचिंग फाउंडेशन के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है। उक्त सम्बन्ध में विवेचना जारी हैl

अक्सर देखने में आता है कि ऐसे मामलों में संलिप्त कोचिंग संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों से नौकरी लगाने के नाम पर रुपये लिये जाते हैं और जितने अभ्यर्थी चयनित होते हैं उनके रुपये रख लिये जाते हैं, साथ ही जो अभ्यर्थी चयनित नहीँ होते हैं उन युवाओं को प्रतीक्षा सूची में नाम आने का आस्वासन देकर गुमराह किया जाता हैl प्रतीक्षा सूची में नाम न आने पर अभ्यर्थियों के रूपये नही लौटाये जाते हैं। उक्त सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून बनाया गया है। “कोचिंग संस्थानो में कोचिंग करने वाले अभ्यर्थियों से अपील है कि वह कोचिंग सस्थानो” द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर किसी प्रकार के झासें/प्रलोभन में न आयें और इस प्रकार कि सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस को सुचित करें।