November 9, 2024

बागेश्वर खड़िया खनन मामले में अधिवक्ता मैनाली न्यायमित्र नियुक्त, हाई ने लिया स्वतः संज्ञान


हल्द्वानी । बागेश्वर जिले की कांडा तहसील के विभिन्न गांवों में खड़िया खनन के मामले का स्वत: संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने ग्रामीणों का पक्ष सुनने के लिए अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली को न्याय मित्र नियुक्त किया है। अधिवक्ता मैनाली ने बताया कि कांडा तहसील में हो रहे खड़िया खनन को लेकर मीडिया में प्रकाशित खबर का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। खबर में बताया गया था कि अनियंत्रित खड़िया खनन से किस प्रकार वहां के मकान दरक रहे हैं। शुक्रवार को इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बताया कि कोर्ट ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन सचिव और ग्रामीण विकास विभाग को इसमें पक्षकार बनाया है। न्याय मित्र के तौर पर वह प्रभावित क्षेत्र में भूमि, खनन आदि से संबंधित जानकारी जुटाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होनी है।