उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025 : जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण सूची जारी, 12 जिलों में तय हुई आरक्षण की स्थिति
देहरादून । उत्तराखंड शासन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की अंतिम प्रस्ताव सूची जारी कर दी गई है। पंचायतीराज विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस बार हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जनपदों में आरक्षण का चक्र निर्धारित कर दिया गया है। यह आदेश दिनांक 01 अगस्त 2025 को सचिवालय देहरादून से जारी हुआ।
शासन ने साफ किया है कि सूची के विरुद्ध कोई भी आपत्ति केवल लिखित रूप में 02 अगस्त से 04 अगस्त 2025 तक प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक सचिव, पंचायतीराज विभाग, देहरादून के कार्यालय में दी जा सकती है। रविवार को भी कार्यालय खुला रहेगा। इसके पश्चात 05 अगस्त को आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और 06 अगस्त को अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
12 जनपदों की आरक्षण स्थिति इस प्रकार है:
क्रमांक जनपद आरक्षण की स्थिति
- अल्मोड़ा महिला
- बागेश्वर महिला (अनुसूचित जाति)
- चम्पावत अनारक्षित
- देहरादून महिला
- नैनीताल अनारक्षित
- पौड़ी गढ़वाल महिला
- पिथौरागढ़ अनुसूचित जाति
- रुद्रप्रयाग महिला
- टिहरी गढ़वाल महिला
- उत्तरकाशी अनारक्षित
- ऊधमसिंह नगर पिछड़ा वर्ग
- हरिद्वार सूची से बाहर (विशेष स्थिति) हरिद्वार सूची से बाहर क्यों?
माननीय उच्च न्यायालय एवं केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार, हरिद्वार जिले में पिछड़ा वर्ग की स्थिति, प्रमाणिकता तथा अन्य तथ्यों की समीक्षा हेतु रिपोर्ट लंबित है। इसी कारणवश वहां आरक्षण चक्र इस बार लागू नहीं किया गया है।
कार्यक्रम तिथि
आरक्षण प्रस्ताव का प्रकाशन 01 अगस्त 2025
आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 02 से 04 अगस्त 2025
आपत्तियों का निस्तारण 05 अगस्त 2025
अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन 06 अगस्त 2025
शासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि व समय के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
