उत्तरकाशी में महिला हिस्ट्रीशीटर को किया तड़ीपार
उत्तरकाशी । कोतवाली उत्तरकाशी पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के कारोबार में लिप्त महिला हिस्ट्रीशीटर को जिला बदर किया है। पुलिस सख्त हिदायत दी है कि तीन माह की अवधि तक जनपद उत्तरकाशी की सीमा में प्रवेश करने पर अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के तहत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनकी निगरानी और अवैध गतिविधियों में संलिप्त सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही को एसपी कमलेश उपाध्याय ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिये हैं। इन्हीं निर्देशों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में कोतवाली उत्तरकाशी के डुण्डा क्षेत्रान्तर्गत हिस्ट्रीशाटर मीना देवी पत्नी स्व. तोप सिंह निवासी वीरपुर डुण्डा को तीन माह के लिए तड़ीपार किया है। महिला के विरुद्ध लगातार अवैध कच्ची शराब के कारोबार में लिप्त रहने तथा विगत वर्षों में उक्त के विरुद्ध दर्ज मुकदमों के आधार पर चौकी प्रभारी डुण्डा, एसआइ प्रकाश राणा ने जिला मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी को उक्त महिला हिस्ट्रीशीटर के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत चालानी रिपोर्ट प्रेषित की थी। उक्त रिपोर्ट का सज्ञांन लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने हिस्ट्रीशीटर मीना देवी को 3 माह के लिये जिला बदर /तड़ीपार करने के आदेश निर्गत किये। आदेश के अनुपालन में उत्तरकाशी पुलिस की टीम द्वारा कल 12 दिसम्बर 2025 को हिस्ट्रीशीटर मीना देवी की लाउडस्पीकर के माध्यम से उद्घोषणा करवाकर 3 माह के लिये जिला बदर किया गया। स्पष्ट हिदायत दी कि 3 माह की अवधि तक जनपद उत्तरकाशी की सीमा में प्रवेश करने पर अभियुक्त के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के तहत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। पुलिस टीम में चौकी प्रभारी डुण्डा उप निरीक्षक प्रकाश राणा, संगीता नौटियाल, मोहन मन्तवाड़ी, गजपाल सिंह, रणजीत कुमार, निर्मला, अंकिता थे।
