September 22, 2024

वन विकास निगम पर सूचना के अधिकार अधिनियम में आधी अधूरी सूचनायें देने का आरोप

देहरादून,  ( आखरीआंख )   उत्तराखण्ड वन विकास निगम पर सूचना के अधिकार अधिनियम में आधी अधूरी सूचनायें देने का आरोप स्केलर संघ ने लगाया है। मंगलवार को हिन्दी भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में स्केलर संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सूचना के अधिकार के तहत कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा वनविकास निगम में हो रहे अनिमितताओं/भ्रष्टाचार पर सूचनाये मांगी गई थी परन्तु तत्कालीन वन निगम प्रबन्ध निदेशकों के द्वारा टालमटोल के पश्चात आधी अधूरी सूचनायें दी गई। बाद में सूचना आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा वन विकास निगम में हो रहे अनिमितताओं, भ्रष्टाचार को सही मानते हुए मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन व प्रबन्ध निदेशक वन विकास निगम की कार्यवाही करने के निर्देशित किया गया। वन विकास निगम प्रबन्धक निदेशकों द्वारा आज तक किसी भी अधिकारी/काार्मिकांे के विरूद्व भ्रष्टाचार के मामले में अन्तिम निर्णय तक नही पहुचें। उन्होने कहा कि सम्प्रक्षको द्वारा कर्मचारियों को वर्ष 2010 से प्राप्त हो रहे वेतनमान पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। क्योकि 2010 मे न्यायालय के निर्देशानुयार समयमान बेतनमान प्रोन्नत बेतनमान 1991 से वरिश्टता दिये जाने के पश्चात निर्धारण किया गया था। परन्तु सम्प्रेक्षक समूह द्वारा वर्ष 2016 से बेतन निर्धारण पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में बीएस रावत, टीएस बिष्ट, पूरन सिंह रावत, अश्वनी कुमार त्यागी, दिवाकर भट्ट आदि उपस्थित रहे।