December 22, 2024

गरुड़ में धारा 144 लागू: एसडीएम

बागेश्वर । परगना मजिस्ट्रेट, गरूड जयवर्द्धन शर्मा ने अवगत कराया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 की आदर्श आचार संहिता दिनांक 13.09.2019 से प्रभावी हो चुकी है। निर्वाचन अवधि में असामाजिक तत्वों के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2019 में अशान्ति उत्पन्न करवाये जाने की प्रबल सम्भावना विद्यमान है, जिससे शान्ति व्यवस्था तथा विधि व्यवस्था के विरूद्ध प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिस कारण धारा-144 द0प्र0सं0 के अधीन कार्यवाही किये जाने के लिये पर्याप्त आधार है और तुरन्त निवारण एवं शीघ्र उपचार करना वांछनीय है।उन्होंने अवगत कराया है कि कोर्इ राजनैतिक दल मतदान की तिथि 16.10.2019 को मतदान केन्द्र से 100 मीटर की देरी के अन्तर्गत अपने अभिकर्ताओं को बिना समक्ष अधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं रखेगा न ही मतदाताओं को लाने-ले जाने हेतु किसी प्रकार के वाहनों का प्रयोग करेगा। कपकोट क्षेत्रान्तर्गत जनसभा/ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा और न ही जलूस निकालेगा। कोर्इ भी व्यक्ति वर्ग समूदाय धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुॅचाने वाले वक्तव्य नहीं लेगा और न ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुॅचाने वाले किसी प्रकार के पोस्टर, पंपलेट अथवा वाल रार्इटिंग में पदर्शित नहीं करेगा। कोर्इ भी व्यक्ति अस्त्र, सस्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटक सामग्री, डंडा, भाला, वर्घा, तेजाब, सोडा बोतल आदि लेकर उक्त क्षेत्रों में नहीं आयेगा। वयोवृद्ध/अपंग व्यक्ति सहारे के लिए छडी का प्रयोग करने वाले एवं धार्मिक चिन्हों के अन्तर्गत आने वाले कृपाण आदि पर तथा निर्वाचन ड्यूटी शान्ति व्यवस्था में तैनात पुलिस बल पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। पॉच या पॉच से अधिक व्यक्ति अनावश्यक विधि विरूद्ध एक साथ आस-पास जमा नहीं होंगे। उत्तराखण्ड सार्वजनिक सम्पत्ति, विरूपण अधिनियम 2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह आदेश 19 सितम्बर, 2019 के सायं से दिनांक 23 सितम्बर, 2019 तक प्रभावी रहेगा। भारतीय दण्ड सहिता धारा 188 के अन्तर्गत इस आदेश का उलंघन करने पर दण्डनीय अपराध है। उलंघन होने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही भी अमल में लार्इ जायेगी।