गरुड़ में आबादी क्षेत्र व बाजार से बाहर लगेंगे पटाखों की दुकानें, चायनीज पटाखे वैन: जयवर्धन शर्मा एसडीएम
बागेश्वर। परगना मजिस्टे्रट गरूड़ जयवर्द्धन शर्मा ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुसार दीपावली, 2019 के अवसर पर आतिशबाजी के लार्इसेंस निर्गत करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि पटाखों की दुकाने आबादी क्षेत्र तथा बाजार से अलग खुले सुरक्षित स्थान पर लगायी जायेगी। गरूड़ बाजार क्षेत्र की दुकाने रामलीला मैदान गरूड़ में, डंगोली बाजार की दुकाने डंगोली में एस0बी0आर्इ0 के पास बैजनाथ की तरफ जाने वाले मार्ग के पास खुले स्थान पर, कौसानी की दुकाने कौसानी-गरूड मार्ग में पुलिस चैक पोस्ट के पास खुले स्थान पर एवं टीट बाजार की दुकानें गैस गोदाम मोटर मार्ग्ा पर खुले स्थान पर लगायी जायेगी। उक्त क्षेत्रों के लिए आवेदन किये जाने पर जांच उपरान्त अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी। उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि पटाखों की बिक्री हेतु लार्इसेंस प्राप्त करने के लिए उप जिलाधिकारी कार्यालय गरूड़ में निर्धारित प्रारूप में दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 तक आवेदन किया जायेगा तथा आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क का चालान, आधार कार्ड की प्रति, पासपोर्ट सार्इज का फोटो एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। सुरक्षा की दृष्टि से दुकानें आपस में पर्याप्त दूरी पर स्थापित की जायेगी एवं दुकानदार द्वारा पानी की बाल्टी, रेता आदि सुरक्षात्मक उपकरण आवश्यक रूप में रखने होंगे। साथ ही प्रत्येक दुकानदार धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगायेगा एवं बिजली की वार्इरिंग आदि को खुला नही रखेगा। कोर्इ भी दुकानदार चार्इनीज पटाखों को नही बचेंगे। फायर विभाग चयनित स्थल के समीप फायर टेण्डर एवं अन्य अग्नि शमन व्यवस्थायें सुनिश्चित करेगा। किसी भी दशा में निर्धारित स्थल के अन्यत्र एवं बिना अनुमति के पटाखे नही बेचे जायेंगे, बिना अनुमति एवं निर्धारित स्थल के अन्यत्र पटाखे बेचने वाले के विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम के प्राविधानों/नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।