बागेश्वर में सम्पन्न हुई जीएसटी कार्यशाला
( आख़री आँख समाचार ) बागेश्वर । जिलाधिकारी रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में आज कलैक्ट्रेट सभागार में GST के प्राविधानों एवं जानकारी दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने समस्त विभागो से उपस्थित अधिकारियों को कहा कि कार्यशाला का मुख्य उदेद्श्य जानकारी लेने एवं समझने के लिये आयोजन किया जाता है इसलिए सभी जानकारियां समझे सीखे ताकि किसी प्रकार की गलती न हो सकें। उन्होने कहा कि एक गलती आपको परेशानी में डाल सकती है इसलिए किसी प्रकार से कोर्इ गलती न हो। उन्होने सभी अधिकारियों से इच्छा शक्ति के साथ जो भी जानकारियां कार्यशाला में बतायी जा रही है उनका पूर्ण लगन के साथ अनुश्रवण करनें को कहा। ताकि कार्य करने में किसी प्रकार की समस्या व बाधा उत्पन्न न हो पायें। जिलाधिकारी ने समस्त विभागों के अधिकारियों को GST के प्राविधानों का कड़ार्इ से अनुपालन करने के निर्देश दिये।
कार्यशाला में वरिष्ठ कोषाधिकारी नीतू भण्ड़ारी ने बताया कि राज्य में 01 Oct 2018 से GST के अन्तर्गत T.D.S. कटौती के प्राविधान लागू कर दिये गये हैं। जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के समस्त विभागों को रू0 2.50 लाख से अधिक धनराशि के भुगतान पर 2% की दर से T.D.S. काट कर राजकोष में जमा करना होगा। यह प्रविधान किसी भी प्रकार के माल या सेवा की आपूर्ति पर लागू होगा। अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत विभागों द्वारा T.D.S.की कटौती न किये जाने पर अर्थदण्ड का भी प्रावधान है। यदि विभागों द्वारा कटौती नहीं की जाती है तो धनराशि विभाग से ब्याज सहित वसूली जायेगी। T.D.S. की कटौती हेतु विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों को GSTN पोर्टल में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगाा। कार्यशाला में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी श्री निशिकान्त सिंह द्वारा विस्तृत जानकारी दी गयी।
कार्यशाला में प्रभागीय वनाधिकारी आर.के.सिंह, मुख्य कृषि अधिकारी बी.पी.मोर्या, पशुपालन अधिकारी डॉ0 उदय शंकर, भूमि सरंक्षण अधिकारी गीतांजली बंगारी, परियोजना अधिकारी उरेड़ा राकेश कुमार, अधि0अभि0 लो0नि0वि0 बागेश्वर, एम.सी.शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी गरुड़ बी.सी.पन्त सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।