किराएदार का सत्यापन न करने पर लगाया 5 हजार का जुर्माना
( आखरी आंख समाचार ) बागेश्वर । पुलिस अधीक्षकके निर्देशन में शत-प्रतिशत सत्यापन कराए जाने के सम्बन्ध में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज प्रभारी निरीक्षक ने हरीश चन्द्र रौतेला पुत्र लक्ष्मण सिहं नि० बाईपास मण्डलसेरा बागेश्वर का अपने किरायेदार का सत्यापन न कराए जाने पर उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 धारा धारा 52 (3)/ 83 पुलिस एक्ट के अंतर्गत नगद ₹5000 का चालान किया गया इनके द्वारा अपने एक किरायेदार सैयद अली का सत्पापन नही कराया गया ।
पुलिस ने बताया कि सत्यापन न कराये जाने वालों के खिलाफ ये करवाई जारी रहेगी