ब्रेकिंग कोरोना: उत्तराखंड कोरोना संक्रमण अब अस्थाई रूप से आपदा में शामिल
-पीडि़तों को मिलेगा मुआवजा, मृत्यु होने पर परिजनों को मुआवजा भी देगी सरकार
देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित होने के साथ ही अब अस्थाई रूप से आपदा में शामिल कर लिया गया है। कोरोना से प्रभावित व्यक्ति के उपचार का खर्च भी राय सरकार उठाएगी और मृत्यु होने पर पीडि़त परिवार को मुआवजा भी दिया जाएगा। प्रदेश में अब अगले तीस दिन के लिए कोरोना संक्रमण के लिए मेडिकल कैंप लगाने, उपकरणों की व्यवस्था करने, पीडि़तों को अलग कैंप बनाकर रखने की व्यवस्था राय आपदा प्रबंधन फंड से की जाएगी। इन सब मामलों में राय आपदा प्रबंधन कमेटी फैसला करेगी। इसके साथ ही टेस्टिंग लैब स्थापित करने और महामारी को रोकने के लिए सर्वे आदि की व्यवस्था भी एसडीआरएफ के तहत की जाएगी। आपदा प्रबंधन सचिव अमित नेगी के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। संक्रमण से फैलने को रोकने के लिए प्रदेश के आपदा प्रबंधन तंत्र को भी सक्रिय कर दिया गया है। सभी को सर्जिकल मास्क , सूट आदि की व्यवस्था करने को कहा गया है। आपदा प्रबंधन तंत्र से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर भी रोक लगा दी गई है। कोरोना संक्रमण को आपदा में अस्थाई रूप से शामिल कर लिया गया है। कोरोना संक्रमण के आपदा में शामिल होने से अब पीडि़तों के उपचार पर आए खर्च का भुगतान राय सरकार करेगी। पीडि़त की मृत्यु होने पर आपदा के तहत निर्धारित मानकों के तहत मुआवजा दिया जाएगा।