December 22, 2024

 बागेश्वर में झाड़-फूक व पूजा-पाठ के नाम पर 2,74,110/- रूपये की धोखाधड़ी करने  वाला अभियुक्त  गिरफ्तार

 

बागेश्वर । पुलिस के अनुसार 8 मार्च  को वादी दिवान सिंह पुत्र खुशाल सिंह निवासी-ग्राम- छिपछिया, महरूड़ी पो0ओ0- धरमघर, थाना- काण्डा, जिला- बागेश्वर द्वारा थाना काण्डा में तहरीर दी कि मुसा पठान खान बंगाली नाम के व्यक्ति द्वारा वादी व उसके पिता के साथ धोखाधड़ी कर 2,74,110/- रूपये की ठगी की गयी। दी गयी तहरीर के आधार कार्यवाही करते हुए थाना काण्डा में मु0अ0सं0- 04/20 धारा- 406/420/506 भा0द0वि0 बनाम मूसा पठान खान बंगाली अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी *विवेचना म0उ0नि0 सुरभि राणा* के सुपुर्द की गयी। प्रकरण में त्वरित संज्ञान लेते हुए *सुश्री रचिता जुयाल पुलिस अधीक्षक महोदया बागेश्वर द्वारा* थाना काण्डा व टैक्निकल टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। *सुश्री संगीता पुलिस उपाधीक्षक महोदया कपकोट के पर्यवेक्षण में एवं उ0नि0 श्री प्रहलाद सिंह थाना प्रभारी काण्डा के निर्देशन में* पुलिस टीम का गठन किया गया। टैक्निकल टीम द्वारा दी गयी लीड के आधार पर अभियुक्त की तलाश/गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम भेजी गयी। पुलिस टीम द्वारा मुजफ्फरनगर, मेरठ आदि स्थानों पर अभियुक्त की तलाश की गयी व टीम के अथक प्रयासों द्वारा अभियोग पंजीकृत होने के 10 दिवस के भीतर ही *अभियुक्त सलमान मलिक उर्फ मूसा पठान पुत्र नसीम अहमद निवासी पूर्वी पछाला(काजीवाड़ा) थाना- बुढाना जनपद- मुज्जफरनगर, उ0प्र0* को दिनांकः 18-03-2020 को बिलौना, बागेश्वर से गिरफ्तार कर आज दिनांकः 19-03-2020 को मा0 न्यायालय बागेश्वर के समक्ष पेश किया जाएगा।

वर्ष 2019 में वादी दिवान सिंह द्वारा अपना इलाज चण्डीगढ़ सरकारी अस्पताल, सैक्टर-6, पंचकूला से कराये जाने के बाद वादी के पिता खुशाल सिंह व पत्नी शोभा देवी दिवान सिंह से मिलने चण्डीगढ़ गये। जहां मनीमाजरा बाजार में दोनों की मुलाकात एक व्यक्ति मसीम अहमद से हुई, इस दौरान मसीम अहमद द्वारा खुशाल सिंह से बातें करते हुए कहा कि वह झाड़-फूक, पूजा-पाठ/जादू-टोना कर घर में कोई भी समस्या या उनके लड़के को कोई भी बिमारी है तो वह पूर्ण रूप से ठीक कर सकता है तथा मसीम द्वारा खुशाल सिंह को अपने मोबाईल नम्बर दिये व उनसे उनका मोबाईल नम्बर लिया गया। कुछ दिनों बाद मसीम द्वारा पीताजी खुशाल सिंह को फोन कर समस्याओं को ठीक करने के लिए 4100/- रूपये मांगे, जिसके भरोेसे में आकर पिताजी ने बैंक के माध्यम से रूपये भेज दिये। इसी प्रकार मसीम द्वारा पैंसों के लिए कभी हरिद्वार में पूजा-पाठ और भण्डारा कराने, कभी परिवार का भारी नुकसान होने, नौकरी चले जाने आदि की धमकी दी गयी, जिस पर दिवान सिंह व खुशाल सिंह द्वारा बैंक के माध्यम से कुल- 2,74,110/- रूपये उक्त व्यक्ति को दिये गये। अभियुक्त सलमान मलिक उर्फ मूसा पठान द्वारा झाड़-फूक, पुजा-पाठ के लिए अलग-अलग नामों से वादी के साथ 2,74,110/- रूपये की धोखाधड़ी की गयी।