कोरंटाइन का पालन न करने पर मुकदमे के आदेश
रुडकी। कोरंटाइन किए गए लोगों ने यदि इसका पालन नहीं किया तो स्वास्थ्य विभाग उनके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कराएगा। एसडीएम ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को इस बाबत आदेश जारी किए हैं। उन्होंने विदेश या दूसरे प्रदेशों से आए लोगों की भी सूची तैयार करने के लिए लक्सर और खानपुर में दो टीमें भी बना दी हैं। कोरोना से रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने लक्सर क्षेत्र के ग्यारह गांवों में सत्तर लोगों को उनके घरों में ही होम कोरंटाइन कर रखा है। इस दौरान उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। हाल ही में प्रशासन को जानकारी मिली थी कि कई जगह कोरंटाइन किए गए लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। एसडीएम पूरण सिंह राणा ने इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं। साथ ही लक्सर और खानपुर के सभी पुलिस चौकी के प्रभारियों को भी स्वास्थ्य विभाग की तहरीर पर तत्काल प्रभाव से एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एसडीएम ने लक्सर और खानपुर के बीडीओ के साथ व्यापार कर अधिकारियों को लगाकर दो टीम भी गठित की हैं। ये टीमें ग्राम स्तर का सर्वेक्षण करके फरवरी और मार्च के महीने में दूसरे प्रदेश या विदेश से लौटने वाले लोगों की पूरी सूची तैयार करेंगी। उन्होंने बताया कि दोनों टीम रोजाना अपनी रिपोर्ट प्रशासन को देंगी। रिपोर्ट के आधार पर रोजाना ऐसे लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। जांच के बाद यदि स्वास्थ्य विभाग जरूरी समझेगा तो उन्हें कोरंटाइन भी किया जाएगा।