शहरी निकाय और ग्राम पंचायत के लिए नोडल अधिकारी नामित
बागेश्वर। ग्रामीण व शहरी होम, फेसिलिटी सेंटर और संस्थागत क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नामित हो गए हैं। सीडीओ डीडी पंत को जिला नोडल अधिकारी नामित किया है। वहीं ग्राम पंचातय और शहरी निकाय के लिए भी नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।
डीएम रंजना राजगुरु ने बताया कि जीओ के अनुसार बाहर से आने वाले सभी लोगों को निर्धारित अवधि तक क्वारंटाइन किया जाना है। इसकी जिमेदारी शहरी निकाय और ग्राम पंचायत की होगी। उनके सहयोग के लिए नगरपालिका बागेश्वर में जिला क्रीड़ाधिकारी व ईओ नगरपालिका और नगर पंचायत कपकोट के लिए ईओ को नोडल बनाया है। बागेश्वर, गरुड़ और कपकोट तीनों ब्लॉकों के लिए वहां के खंड विकास अधिकारियों को नोडल नामित किया है। नामित नोडल अपने स्तर से हर वार्ड व ग्राम पंचायत के लिए नोडल बनाकर बाहर से आने वाले हर व्यक्ति के पंजीकरण व निगरानी का दायित्व व क्वारंटाइन केंद्रों के व्यवस्थाओं की जिमेदारी उठाएंगे। उन्होंने बताया कि क्वारंटाइन केंद्रों में होने वाले खर्च के लिए राय आपदा मोचन निधि, मुयमंत्री राहत कोष और अन्य मदों से नियमानुसार व्यय के मानकों के आधार पर धनराशि दी जाएगी। हरएक गांव में नोडल अधिकारी आंगनबाड़ी कार्यकत्री, ग्राम प्रहरी व अन्य अधिकारी नोडल अधिकारी का सहयोग करेंगे। उन्होंने निकाय व पंचायत से क्वारंटाइन केंद्रों में ठहरे लोगों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने और संदिग्ध लक्षण पाए जाने पर सीएमओ को जानकारी देने को कहा। चेताया कि क्वारंटाइन का पालन नहीं करने या कार्यो में बाधा डालने वाले के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के साथ एपिडेमिक डिसीसेस एक्ट व उत्तराखंड एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेग्यूलेशन 2020 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 31 अगस्त तक लागू रहेगा।
