April 13, 2026

बागेश्वर पुलिस ने किया चोरी का शातिर आरोपी गिरफ्तार

 

बागेश्वर । पुलिस के अनुसार  वादी श्री उमेश चंद्र जोशी पुत्र स्व0 श्री केदार दत्त जोशी निवासी एस0के0एम0 स्कूल, रामपुर रोड हल्द्वानी जिला नैनीताल ने थाने पर तहरीर दी कि दिनाँक 29.11.2020 को होटल अम्बिका पैलेस बागेश्वर के बाहर खड़ी खुद की गाड़ी का शीशा तोड़कर किसी अज्ञात व्यक्ति ने बैग, मोबाइल फोन और अन्य दस्तावेज चोरी कर लिए हैं। तथा दिनाँक 10.12.2020 को वादी भूपेंद्र आर्या पुत्र स्व0 श्री दीवानी राम आर्या निवासी ग्राम नई बस्ती थाना व जिला बागेश्वर ने तहरीर दी कि दिनाँक 16.11.2020 की रात्रि को सिनौला के पास खड़ी स्कूटी no- UK02A- 3163 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गयी थी, जिसका अब तक पता नही चल पाया है। उपरोक्त संबंध में कोतवाली बागेश्वर में क्रमशः *FIR No.- 192/2020 धारा 379 IPC* तथा *FIR No.- 197/2020 धारा 379 IPC* बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। प्रकरण में त्वरित संज्ञान लेते हुए  पुलिस अधीक्षक  बागेश्वर द्वारा मामले के अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बागेश्वर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उक्त प्रकरणों में  क्षेत्राधिकारी  बागेश्वर के पर्यवेक्षण में श्री डी0आर0 वर्मा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बागेश्वर द्वारा पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा उक्त संबंध में लगातार सुरागरसी पतारसी की गई, टीम के अथक प्रयासों से आज दिनाँक 11.12.2020 को *आरोपी हिमांशु आर्या पुत्र श्री चंदन राम आर्या निवासी ग्राम बनखोला थाना व जिला बागेश्वर उम्र- 20 वर्ष* को उक्त अभियोगों से संबंधित माल मुक़दमाती के साथ भागीरथी बाईपास से गिरफ्तार किया गया। जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

पुलिस के अनुसार आरोपी का एक लंबा इतिहास रहा है। और उसके विरुद्ध 1.FIR No- 47/17 धारा 457/380/411 IPC 2.FIR No- 63/17 धारा- 452/323/504/506/427 IPC3.FIR No- 70/17 धारा- 379/411 IPC 4.FIR No- 71/17 धारा- 392/411 IPC 5.FIR No- 03/18 धारा- 457/380/411 IPC 6.FIR No- 8/19 धारा- 2/3 गुण्डा अधिनियम7.FIR No- 6/2020 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट 8.FIR No- 111/2020 धारा- 457/380/411 IPC 9.FIR No- 112/2020 धारा- 457/380/411 IPC 10.FIR No.- 113/2020 धारा- 457/380/411 IPC 11.FIR No- 122/2020 धारा- 379/411 IPC

की कई धराये दर्ज हैं।